हिरण शिकार प्रकरण में उलझे फिल्म अभिनेता सलमान खान को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में ही होगी। हाईकोर्ट ने सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर सहमति जता दी। सलमान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी। सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद रही। कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुना रखी है। सलमान ने सेशन कोर्ट में और आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील कर रखी है। वहीं एक व्यक्ति पूनमचंद ने भी सलमान के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। इन सभी मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में हो रही थी।
काला हिरण शिकार प्रकरण में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।इसे लेकर सलमान की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई थी। इसमें कहा गया कि इससे जुड़े सभी मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए है। ऐसे में इनकी सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में की जाए। इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण सुनवाई लगातार टलती जा रही थी। अब सरकारी वकील गौरव सिंह की तरफ से इन मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसके बाद न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में ही करने का आदेश जारी किया। आज सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थी। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि उनके लिए यह राहत भरा फैसला है। सभी मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर होने से सलमान को काफी राहत मिली है।
सलमान से जुड़े मामले
वर्ष 1998 में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर के निकट तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण के शिकार का आरोप लगा। इसके तहत उनके खिलाफ चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। तीसरा मामला कांकाणी गांव में दो काले हिरण का शिकार करने को लेकर दर्ज किया गया। चौथा मामला सलमान के हथियारों को लेकर आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था।