नगर मुख्यालय के बाजार क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश के बाद भी प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले में मांस-मछलियां बिक रही है जबकि प्रदेश के नये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शपथ ग्रहण लेने के बाद प्रथम केबिनेट की बैठक में खुले में बिना अनुमति के मांस-मछली बेचने वालों पर कार्यवाही एवं मंदिर-मस्जिदों, अन्य धार्मिक स्थल व सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध करने के निर्देश दिये है और तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लालबर्रा क्षेत्र में लग चुका है परन्तु लालबर्रा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में आदेश के बाद भी खुलेआम मांस-मछली बेची जा रही है। इस तरह प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है क्योंकि आदेश जारी होने के पश्चात प्रशासन को खुले में बिक रहे मांस-मछली बेचने वालों को हिदायत देकर उन्हें शासन के आदेशों का पालन करवाना था। यदि उनके द्वारा शासन के आदेश के पालन नहीं किया जाता तो उन पर कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन न ही प्रशासन के द्वारा मांस-मछली बेचने वालों को हिदायत दी गई है और न ही इस आदेश का प्रचार प्रसार किया गया जिसके कारण मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने के बाद भी नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में खुले में मांस मछली विक्रय का क्रम जारी है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश का किसी प्रकार का पालन नही किया जा रहा है और मांस-मछली विक्रय करने वाले बिना अनुमति लिये बेखौफ होकर विक्रय कर रहे है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा शपथ ग्रहण के पश्चात् अनेक आदेश जारी किये गये थे जिनमें एक आदेश यह भी था कि पूरे प्रदेश में जो बिना अनुमति के खुले में मांस-मछलियों की बिक्री हो रही है उसे तत्काल बंद कर दी जाये जिसके लिए उनके द्वारा प्रदेश स्तर पर आदेश भी जारी कर दिये गये है। लेकिन लालबर्रा प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है जिसके कारण नगर मुख्यालय के पुराने मटन मार्के ट व ग्रामीण अंचलों में खुले में बिना अनुमति के मांस-मछलियों के विक्रय का क्रम जारी है जबकि प्रशासन को इस आदेश को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये जिससे खुले में मांस-मछली की बिक्री बंद हो और इससे जो गंदगी हो रही है उस पर अंकुश लग सके।
दूरभाष पर चर्चा में नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देश खुले में बिना अनुमति लिये जो मांस-मछली बेच रहे है उन पर कार्यवाही करने एवं मंदिर-मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गये है जिसके परिपालन में गत दिवस थाने में बैठक लेकर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र न बजाने के निर्देश दे दिए गये है और शासन के आदेश का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है कि खुले में बिना अनुमति लिये मांस-मछली विक्रय न करे उसके बावजूद भी विक्रय कर रहे है तो टीम गठित कर उन पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।