सीएम राइज प्राचार्य को जिला कलेक्टर ने किया डीईओ कार्यालय में अटेच

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शासकीय टिहली बाई उ.मा. सी एम राइज विद्यालय वारासिवनी के प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता पर लगे गंभीर आरोप के मामलें में जिला शिक्षाधिकारी द्वारा पूर्व समय ३ सदस्यी जॉच दल गठित करवाया गया था उसमें उन्हे प्राचार्य श्री गुप्ता के ऊपर लगे आरोपो की जॉच रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की गई थी जिसमें श्री गुप्ता को दोषी पाया गया है। जिसके बाद कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा ने उन्हे जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में अटेच करने के साथ विभागीय जॉच करने के आदेश दिये है।

जॉच दल ने सौंपी डीईओ को रिपोर्ट

जॉच दल ने जो रिपोर्ट जिला शिक्षाधिकारी को सौंपी है उसमें साफ तौर पर उनके कृत्यों पूरी तरह से खुलासा किया गया है। यह शिकायत बीते कुछ दिवस उपप्राचार्य एवं अध्यनरत छात्र छात्राओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला शिक्षाधिकारी को की गई थी। जिसमें ३ सदस्यी टीम जॉच के लिये गठित की गई थी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय जिला शिक्षाधिकारी बालाघाट द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित कर जॉच कराई गई।

जॉच में हुआ खुलासा प्राचार्य की कार्यप्रणाली अनुचित

इस जॉच समिति ने प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं में पाया  कि शैलेन्द्र कुमार गुप्ता प्राचार्य सीएम राइज की कार्यप्रणाली एवं व्यवहार सी एम राइस स्कूल के अनुरूप नही है । प्राचार्य का छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना । छात्राओं को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया जाना । विद्यालयों के कार्यक्रमों में फिल्मी गाने गाये जाना । प्राचार्य की गरिमा के पद के विपरीत होना एवं स्थानीय मद का सम्पूर्ण प्रभार अपने पास रखना।

सिविल सेवा आचरण के तहत किया गया डीईओ कार्यालय अटेच

उक्त तथ्य सही पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टया वे दोषी पाये गये है। जिनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाती है एवं मध्यप्रदेश  सिविल सेवा आचरण नियम १९६५के नियम ३ के उपनियम १ के विपरीत शासकीय कार्य में उदासीनता लापरवाही एवं अनुशासनहीनता किये जाने के कारण शैलेन्द्र कुमार गुप्ता प्राचार्यसीएम राइज के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। उन्हे तत्काल प्रभाव से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट में आगामी आदेश तक उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया जाता है। वेतन इत्यादि पूर्वानुसार ही पूर्व कार्यरत संस्था शासकीय टिहली बाई सीएम एम राइज विद्यालय वारासिवनी से आहरित होगा।

विभागीय जॉच के कलेक्टर ने दिये आदेश

उक्त मामलें में जिला कलेक्टर के द्वारा विभागीय जॉच के लिये आदेशित किया गया है। जिसमे उनके द्वारा आगामी जॉच के लिये एक जॉच दल गठित किया गया है उसमें  जांच अधिकारी सीएस कुशराम प्राचार्य शासकीय कन्या उ.मा.वि.लांजी एवं केएस पटले प्राचार्य शासकीय उमावि धनसुआ को नियुक्त किया जाता है । यह जॉच एक माह के अंदर पूरी करने के आदेश भी जॉच कर्ता अधिकारियों को दिये गये है। ताकि जॉच प्रतिवेदन शीघ्र ही पेश किया जा सके।

विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई

गौरतलब है की एक पखवाड़े पूर्व विद्यालय के बच्चों के द्वारा एसडीएम व जिलाधीश को शिकायत की गई थी की विद्यालय की छात्रा बेबी राऊत का चयन ३२ वां पश्चिम भारत विज्ञान मेला में हुआ था। वही इसके पूर्व स्कूल के छात्र दीपांकर उके व बेबी राऊत का चयन विज्ञान मेले के नेशनल के लिये हुआ था। जिसमें प्राचार्य श्री गुप्ता के द्वारा दोनों विद्याथीयों को दोनो बार भ्रमित कर नेशनल के लिये नही जाने दिया गया। साथ ही विद्यालय में विकासखंड स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया गया था जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को तक नही दी गई थी जिससे विद्याथी पूरी तरह से वंचित रहे। वही छात्र छात्राओं के द्वारा श्री गुप्ता के चरित्र को लेकर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाये गये थे। जिसमे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गहन संज्ञान लेकर कार्यवाही करते हुये जॉच प्रस्तावित की गई थी। जिसमें गठित जॉच दल द्वारा जॉच उपरांत प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता पर लगे आरोपो की जॉच की गई और यह रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को दी गई जिसमें जिलाधीश ने उचित कार्यवाही कर जॉच दल पुन: गठित किया गया है।

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