सुनार ककोड़ी के रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति के आदेश जारी

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लांजी (पद्मेश न्यूज)। जनपद पंचायत लांजी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुनार ककोड़ी के रोजगार सहायक दिनेश ताण्डेकर के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जांच उपरान्त दोषी पाये जाने पर एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने के कारण संविदा शर्तो की कंडिक 15 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रंजीतसिंह ताराम द्वारा संविदा सेवा समाप्त कर पद से पृथक किये जाने का आदेश जारी किया गया। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सुनार ककोड़ी के रोजगार सहायक दिनेश ताण्डेकर के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से मेड़ बंधान एवं आवास में अनियमितता तथा फर्जी मस्टर का भुगतान किये जाने के संबंध में शिकायते प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों की जाँच श्रीमती सुनिता तिवारी पीसीओ एवं कैलाश कछवाहा उपयंत्री जनपद पंचायत लॉजी द्वारा की गई। जिसमें पाया गया कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायत में लालाजी / हिराजी, नत्थूलाल / टुन्टया, बक्कूबाई / कालूराम के खेत में मेड़ बंधान कार्य में बिना कार्य के मस्टर जनरेट कर क्रमश: 3420 रूपये, 4224 रूपये, 1884 रूपये फर्जी आहरण किया गया जो वसूली योग्य पायी गई। प्रधानमंत्री आवास अन्तर्गत आवास संबंधित शिकायत सेवकराम भाउजी तिडके वार्ड क 03 द्वारा की गई, जिसमें उक्त हितग्राही का एसईसीसी 2011 डाटा सर्वे सूची क्रमांक 34 में अंकित था , जिसमें उक्त हितग्राही को क्रमानुसार लाभ न देते हुये नियमों की अवहेलना करते हुये आगे के कमांक 40 के हितग्राही को आवास योजना का लाभ दिया गया, जो कि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा जान – बूझकर अपने अपेक्षित लाभ के लिए लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया। मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत ककोडी का दिनोंक 23.0.2020 की स्थिति में लेबर बजट प्राप्ति का प्रतिशत 47.75 है जो अत्यंत कम है । समय सीमा में मजदूरी का भुगतान का प्रतिशत 82.80 है । लेबर बजट प्राप्ति एवं मजदूरों को समय पर भुगतान हेतु समीक्षा बैठको, पत्रों, दूरभाष एवं वॉटसएप के माध्यम से सूचित किए जाने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नही आई है। इस प्रकार उक्त बिन्दुओ को देखते हुये दिनेश ताण्डेकर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत ककोडी द्वारा मनरेगा अन्तर्गत गलत मजदूरों के खाते में राशि का आहरण फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से कर शासन की राशि का दुरूपयोग किया गया है । इस प्रकार दिनेश ताण्डेकर , द्वारा अपने कार्यो के प्रति लापरवाही बरती जाकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है । दिनेश ताण्डेकर ग्राम रोजगार सहायक ( संविदा ) मनरेगा को नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत के तहत संविदा सेवा समाप्ति के पूर्व एक सुनवाई का अवसर कार्यालय के पत्र कमॉक 1731 / मनरेगा / ज 0 प 0 / 2020 लॉजी दिनॉक 07.0.2020 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था , परन्तु दिनेश ताण्डेकर , ग्राम रोजगार सहायक , ग्राम पंचायत ककोडी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नही होने के कारण संविदा नियुक्ति आदेश कमांक 2469 / ज.प. / एनआरईजीएस / 2012 लॉजी दिनॉक 27.09.2012 की संविदा शर्तो की कंडिक 15 के तहत संबंधित की संविदा सेवा समाप्त की जाकर पद से पृथक किये जाने का आदेश क्रमांक 1903 / 2020 दिनांक 23/09/2020 के माध्यम से जनपपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रंजितसिंह ताराम द्वारा जारी किया गया।

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