सैलरी, पेंशन, ईएमआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव, 1 अगस्त से होंगे लागू, जानिए डिटेल

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आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अगस्त, 2021 से लागू हो रहे हैं। इस नए नियम से वेतन, पेंशन और ईएमआई भुगतान जैसे जरूरी लेनदेन अब शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियां की वजह से नहीं रूकेगा। यानी अब आपको जरूरी वित्तीय काम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अपने वेतन या पेंशन के अकाउंट जमा होने के लिए वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सर्विस आपको पूरे सप्ताह मिलेंगी। NACH की सेवाएं अब सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेंगी। वर्तमान में, ये सुविधाएं केवल तभी उपलब्ध होती हैं जब सोमवार से शुक्रवार तक बैंक खुले रहते हैं।

कभी-कभी महीने का पहला दिन वीकेंड पर पड़ता है, जिसके चलते लोगों को अपने वेतन के लिए सोमवार तक का इंतजार करना पड़ता है। जून की क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू के दौरान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने की घोषणा की थी। 24×7 रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), एनएसीएच (वर्तमान में बैंकों में कार्य दिवसों पर उपलब्ध) का लाभ उठाने के लिए 1 अगस्त, 2021 से सप्ताह के सभी दिनों में लागू करने का प्रस्ताव है।

नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित एक थोक भुगतान प्रणाली (bulk payment system) है। जो विभिन्न प्रकार के क्रेडिट ट्रांसफर जैसे लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा बिजली बिल, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन ईएमआई, म्यूचुअल फंड निवेश और बीमा प्रीमियम पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यानी आपको इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सोमवार से शुक्रवार यानी सप्ताह के दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब आप सप्ताहांत पर भी अपना लेनदेन कर सकते हैं।

आरबीआई ने कहा कि NACH लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर (DBT) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल मोड के तौर पर उभरा है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी सब्सिडी के समय पर और पारदर्शी ट्रांसफर में मदद करता है। वर्तमान में NACH सेवाएं केवल उन दिनों में उपलब्ध हैं जब बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त से यह सुविधा सप्ताह में 7 दिनों में उपलब्ध होगी।

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