सड़क दुर्घटना के आरोपी हरिप्रसाद को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत के विद्वान न्यायाधीश शैलेन्द्र रैकवार ने सड़क दुर्घटना में दोषी पाते हुए वाहन चालक हरिप्रसाद मालवीय को 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी तौसिब जुबिन 04 सितंबर 2015 को सुबह 9.30 से 10 बजे वह मोटर साइकिल से काॅलेज जा रहा था उसके आगे – आगे मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 50 एमडी 3175 मोटर साईकिल से सुमित विजय पंकज भी काॅलेज जा रहे थे। मोटर साईकिल को सुमित टेम्भरे चला रहा था सामने से वारासिवनी से बालाघाट की ओर जा रही बस क्रमांक एमपी 04 पीए 1323 के चालक के द्वारा बस को बहुत तेज रफ्तार से चलाते आ रहा था तथा बंजारी मंदिर के पहले अत्यघिक तेज गति से बस को आती देखकर सुमित ने अपनी मोटरसाईकिल को साईड में कर लिया था लेकिन बस चालक के द्वारा ब्रेक का उपयोग न करते हुए इन लोगों को टक्कर मार दिया। बस चालक उन्हें मरने जैसी हालत में छोडकर तेज गति से बस भगाया जिससे वह भी बाल बाल बचा फिर तीनों को गंभीर घायल अवस्था में अन्य के साथ मिलकर उठाया और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती करवाया जहां पर डाॅक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूध्द थाना वारासिवनी में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में विचाराधीन था जिसमें विद्वान न्यायाधीश शैलेंद्र रैकवार के द्वारा गवाह साक्ष्य के आधार पर आरोपी हरिप्रसाद पिता गयाप्रसाद मालवीय उम्र 64 वर्ष निवासी इन्दरा वार्ड सुहागपुर जिला होशंगाबाद का दोष सिद्ध होने पर उसे भादवी की धारा 304ए के अंतर्गत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थि़त में अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।

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