विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी पुनाराम पिता टीकाराम लिल्हारे 47 वर्ष ग्राम बड़ा जागपूर थाना भरवेली निवासी को हत्या का प्रयास करने के आरोप में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंडसे दंडित किये। इस आरोपी के विरुद्ध अपने गांव के पंचम लाल नगपुरे को जान से मारने के आशय से डंडे से सिर पर मारकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था।
अभियोजन के अनुसार ग्राम बड़ा जागपूर में पंचम लाल नगपुरे के घर से कुछ ही दूरी पर पुनाराम लिल्हारे का घर है। 31 मार्च 2021 की रात्रि 9:00 बजे करीब पंचमलाल नगपुरे का भतीजा सावन नगपुरे अपने घर के सामने खड़ा था। उसके घर से कुछ दूरी पर पुनाराम लिल्हारे वह भी अपने घर के बाहर गांव के ईश्वर दयाल नगपुरे और संजोग नगपुरे के साथ खड़ा था। उसी समय पंचमलाल नगपुरे गांव के चौक से अपने घर की ओर अकेला आ रहा था। जैसे ही पंचमलाल नगपुरे,पुनाराम लिल्हारे के घर के सामने पहुंचा था की , किसी बात पर पुनाराम लिल्हारे, पंचमलाल नगपुरे से विवाद कर उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा और पुनाराम लिल्हारे ने अपने घर की दीवार से छिपा कर रखा हुआ लकड़ी का डंडा उठाया और पंचमलाल नगपुरे की हत्या करने की नीयत से उसके सिर पर मार दिया। डंडा का वार सिर में लगने से पंचमलाल नगपुरे जोर से चीख कर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया।जब सावन नगपुरे दौड़कर अपने बड़े पिता पंचम लाल नगपुरे को बचाने के लिए गया तो देखा उसके बड़े पिता पंचमलाल नगपुरे के सिर में गहरी चोट थी और काफी खून बह रहा था। ईश्वर दयाल नगपुरे और संजोग नगपुरे ने भी बीच बचाव करने आए तो पूनाराम लिल्हारे वहा से भाग गया।
सावन नगपुरे ने अपने बड़े पिता पंचमलाल नगपुरे को इलाज के लिए जिला अस्पताल बालाघाट लेकर पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था पुलिस थाना भरवेली में सावन नगपुरे द्वारा की गई रिपोर्ट पर पूनाराम लिहारे के विरुद्ध धारा 294, 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया । और इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। यह प्रकरण विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी पुनाराम लिल्हारे के विरुद्ध धारा 307 भादवि के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरुप विद्वान अदालत ने प्रकरण की समस्त परिस्थितियों देखते हुए पुनाराम लिल्हारे ग्राम बड़ा जागपूर थाना भरवेली निवासी को धारा 307 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एम एम द्विवेदी द्वारा की गई थी।