विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैहर की अदालत ने हत्या के मामले में तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बड़गांव नाकाटोला निवासी तीन आरोपी रोशन लाल पिता जगत सिंह परते 42 वर्ष, नंदकशोर उर्फ नंदू पिता रोशनलाल इनवाती 35 वर्ष और महेश कुमार पिता रामसिंह इनवाती 28 वर्ष ने जादू टोना के शक में अपने गांव के धनपाल नामक व्यक्ति की पेट में छुरी से वार कर हत्या कर दी थी। विद्वान अदालत ने इन तीनों आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 25 -25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किये है।
अभियोजन के अनुसार आरोपी रोशनलाल, नंदकिशोर उर्फ नंदू और महेश अपने गांव के धनपाल के विरुद्ध जादू टोना करने का शक करते थे और धनपाल जादू टोना करके उनके परिवार को बीमार कर देता है यह सोच कर तीनों आरोपी धनपाल की हत्या करने की फिराक में थे। 21 अगस्त 2016 की रात्रि धनपाल अपने गांव के सुरेश गोंड के घर मांदी के कार्यक्रम गया था और खाना खाने के बाद रात्रि 9:00 बजे धनपाल अपने गांव के मानसिंह के साथ अपने घर वापस आ रहा था तब तीनों आरोपियों ने धनपाल की हत्या करने की योजना बनाई और तीनों ने धनपाल का पीछा किया धनपाल के साथ कुछ दूर तक मानसिंह चल रहा था जब मानसिंह अपने घर चला गया और धनपाल गली में अकेला रह गया था तब तीनों आरोपी उसके पास पहुंचे और महेश ने छुरी से धनपाल के पेट में दनादन वार कर दिया।छुरी के वार से धनपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह अपने घर के पास पहुंचा और आवाज दिया तब उसकी पत्नी दसवंती दौड़ कर आई देखी तो उसके पति धनपाल दरवाजे के पास गिरा हुआ था और उसके सीने से खून निकल रहा था।दसवंती ने अपने ससुर मनीराम देवर चैनसिंह को बुलाई उनके पूछने पर धनपाल ने बताया कि रोशन ने उसे पकड़ लिया था और नंदू ने किसी चीज से मारा था। गंभीर रूप से घायल धनपाल को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां से उसे शासकीय चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था जहां पर उसकी मौत हो गई थी। परसवाड़ा पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपी रोशनलाल परते नंदकिशोर उर्फ नंदू इनवाती और महेश कुमार इनवाती के विरुद्ध धारा 302 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में तीनों को गिरफ्तार किया और विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भास्कर यादव की अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए तीनों आरोपी रोशनलाल परते नंदकिशोर उर्फ नंदू इनवाती और महेश कुमार इनवाती को धारा 302 भादवी के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार वाट ने की थी।