होली पर हर कोई मस्ती के मूड में होती है। इसी खुमारी में कुछ लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी शुरू कर देते हैं। परिवहन विभाग हर साल होली पर चेतावनी जारी करता है और लोगों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें। इस बार भी अपील जारी की गई है। खासतौर पर उन लोगों को चेताया गया है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। दोपहिया हो या चार पहिया वाहन चालक, सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून इस जुर्म की सजा 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या दोनों है। वैसे इस बार भी कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक होली मिलन पर रोक है। इस तरह सड़क पर और भी कम वाहन नजर आएंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
अधिकारियों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
जानिए नए ट्रैफिक नियम और उनके तहत होने वाली सजा
- सामान्य अपराध: 500 रुपए जुर्माना
- सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम: 500 रुपए
- यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना: 2,000 रुपए
- बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना: 5,000 रुपए
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना: 5,000 रुपए
- योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना:10,000 रुपए
- सामान्य से अधिक वाहन पर: 5,000 रुपए
- अधिक गति होने पर: 1,000 रुपए
- खतरनाक ड्राइविंग होने पर: 5,000 रुपए तक