1 अप्रैल से बदलने जा रहे ड्राइविंग के नियम, नहीं माना तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

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दिल्ली में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी में अगले महीने से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा। बार-बार नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी है।

उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है। उसमें हमने एक आर्डर जारी किया है। अगर कोई बस चालक लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो पहली बार नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज होगा। तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यदि चौथी बार उल्लंघन किया जाता है, तो निजी बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

वॉट्सएप पर कर सकेंगे शिकायत

कैलाश गहलोत ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वॉट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। अगर कोई बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखता है, तो वीडियो बनाकर भेज सकता है। दिल्ली सरकार इसे साबूत मानकर कार्रवाई करेगी।

तीन चरणों में लागू होगा अभियान

बता दें इस अभियान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। दूसरा चरण 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। जबकि तीसरा चरण 1 मई से शुरू होगा। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और DIMT के तहत 7001 सार्वजनिक बसों का संचालन कर रही है, जो किसी भी सरकार द्वारा सबसे अधिक है। वहीं राजधानी में करीब 10 मिलियन पंजीकृत वाहन है। यह पूरे भारत के सभी शहरों में सबसे अधिक है।

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