जिले में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद शासन के निर्देशों के तहत 1 जून से बालाघाट जिला अनलॉक होने जा रहा है जिसके आदेश कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जारी कर दिए गए हैं आदेश में प्रतिष्ठानों को अल्टरनेट तरीके से खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे व्यापारी वर्ग काफी नाखुश है वही चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी प्रशासन के इन निर्देशों की कड़ी निंदा करते हुए व्यापारी वर्ग की बैठक लेकर प्रशासनिक निर्देशों पर विचार करने की बात कही है।
आपको बताएं कि कि 29 मई को एक मीटिंग हुई थी
इस दौरान इस बात का उल्लेख किया गया था कि सुबह 8:00 से शाम 7:00 बजे तक बाजार खुला रहेगा लेकिन 31 मई को जब जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया तो सभी के लिए आश्चर्य का विषय रहा कि इस दौरान उसने 1 दिन के अंतराल में बाजार खुलने की शर्त रखी वहीं बाजार बंद होने के समय को भी एक घंटा कम कर दिया
आदेश के तहत मेडिकल दूध सब्जी अत्यावश्यक सेवाएं मैं आने वाले प्रतिष्ठान रोजाना सुबह 6 से 12 तक खुले रहेंगे सोमवार- बुधवार- शुक्रवार को डेली नीड्स, आटा चक्की, कृषि उपकरण मोहल्ला की दुकान कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन, फुटवेयर, टेलरिंग मैटेरियल खोली जाएंगी इसी तरह मंगलवार गुरुवार शनिवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तकभवन निर्माण, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, लकड़ी टाल, फर्नीचर, हार्डवेयर दुकान, घड़ी, चश्मा, मोबाइल कंप्यूटर दुकान इलेक्ट्रॉनिक सभी प्रकार की रिपेयरिंग स्टेशनरी, की दुकाने निर्धारित समय मैं खोली जा सकेगी।
वहीं जिले की राजस्व सीमा में रविवार को जनता करके घोषित किया गया है जो सप्ताह में दिन शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक प्रभाव सील रहेगा इसके अलावा जिले की राजस्व सीमा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन मेले आदि जहां भीड़ एकत्रित होने की संभावना रहती है वहां पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है अस्पताल नर्सिंग होम क्लीनिक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे पेट्रोल डीजल पंप गैस एजेंसी रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार को भी प्रतिबंधित किया गया है। वहीं दुकानदारों को भी नो मास्क नो सर्विस का पालन करने के निर्देश दिए गए।
यह आदेश 31 मई की रात्रि 12:00 बजे से 15 जून की रात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा।
वही अल्टरनेट तरीके से दुकानें खोले जाने के निर्देश को लेकर व्यापारियों में विरोध भी नजर आया
इस संदर्भ में चर्चा के दौरान बालाघाट रेडीमेड कपड़ा रिटेल संघ अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व में जो आदेश आया था उसमें दुकाने 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की बात कही गई थी लेकिन जो नया आदेश आया है इसमें 3 दिन के अंतराल में दुकान खोलना है यह व्यापारी को लिए काफी कष्टदायक आदेश है
वहीं व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आदेश को अव्यावहारिक बताया
वही इस संदर्भ में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि दुकानों को 3 दिन के अंतराल में खोले जाने के निर्देश से व्यापारियों और प्रशासन के बीच एक बार फिर विवाद की स्थिति बनेगी प्रशासन के इस निर्देश का चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध करता है।
अनलॉक प्रक्रिया में कलेक्टर द्वारा 50% सवारियों के साथ यात्री बसों को संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं जब इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज़ के द्वारा बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी बसों को संचालित करना मुश्किल है।
कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रशासनिक तौर पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज़ से चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि आज बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण कम हुआ है उसके पीछे जिले की जनता का काफी सहयोग रहा है।