12 साल पुराने बहुचर्चित चंदोरी सेक्स स्कैंडल में आया फैसला

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12 साल पुराने जिले के बहुचर्चित और सनसनीखेज चंदोरी सेक्स स्कैंडल में एक सहायक उपनिरीक्षक और एक आरक्षक सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान विशेष न्यायाधीश के एस बारिया की विशेष अदालत ने इन 6 आरोपी जिनमे सहायक उपनिरीक्षक मेखराम श्रीनिल, आरक्षक निकलेश ठाकुर, कमलेश उर्फ वित्तु बाबा, उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, मनोज परस्ते एवं राजुल कोंठागले, को आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किये है। विद्वान अदालत में इस मामले में शशांक माहुले सहित चार आरोपी को दोष मुक्त किये है। इन आरोपियों के विरुद्ध सेक्स स्कैंडल में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल लूटपाट डकैती जैसी वारदात को अंजाम देने का आरोप था। जिनके बहकावे में बालाघाट का एक कपड़ा व्यवसायी भी आ गया। इसके बाद यह मामला अप्रैल 2012 में वारासिवनी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चंदौरी में उजागर हुआ था।

अभियोजन के अनुसार मनीष कुमार जैन बालाघाट निवासी जो कपड़े का होलसेल का धंधा करते हैं।। घटना दिनांक से 20-25 दिन पूर्व उनके मोबाइल में एक अज्ञात लड़की ने फोन किया और उसने दुकान में काम करने के लिए बोली थी। मनीष कुमार जैन उसे दुकान में आने के लिए कहा तो उसने बताएं कि वह वारासिवनी रहती है। इस अज्ञात लड़की ने मनीष कुमार जैन को वारासिवनी में वसूली करते हुए देखी थी। इस लड़की ने मनीष कुमार जैन को वारासिवनी में ही मिलने के लिए बुलाई थी। 24 अप्रैल 2012 को जब मनीष जैन बालाघाट में थे तब उनके मोबाइल पर लड़की का फोन आया और लड़की ने कहा कि कब वारासिवनी आ रहे हो। मनीष जैन उसे लड़की से बोला कि जब निकलूंगा फोन कर दूंगा ।इस दौरान उस लड़की ने मनीष जैन से कहा कि उसके परिचित भयूयू बालाघाट से वारासिवनी आ रहे हैं।उसी के साथ आ जाओ तभी एक प्लेजर स्कूटर में एक व्यक्ति मनीष जैन के घर आया और इस प्लेजर स्कूटर में बैठकर मनीष जैन वारासिवनी आ गया और इस अज्ञात लड़की ने मनीष जैन को बातों बातों में चंदोरी अपने घर बुलाई और लड़की ने जैसे ही घर का दरवाजा खोली तभी पीछे से भयूयू नामक व्यक्ति ने मनीष जैन को धक्का देकर अंदर किया।जिसके बाद एक पुलिस कर्मचारी, कमलेश पटले सहित अन्य लोग कमरे में घुसे और मनीष जैन को पड़कर मारने लगे उसके कपड़े उतार कर उसकी फोटो खींचने लगे और 10 लाख रुपए की मांग कर दी। अन्यथा मारते-मारते पूरे गांव के सामने से थाने ले जाने की धमकी देने लगे। इसके बाद कमलेश पटले, पुलिस कर्मचारी, भयूयू अन्य लोगों ने मनीष जैन को प्लेजर में बैठालकर जंगल ले गए और बेशरम की लकड़ी से मारपीट किए और 10 लाख रुपए की मांग किये और रुपए नहीं देने पर उसकी नग्न फोटो और लड़की की फोटो मिक्सिंग करके प्रेस उसके घर और ससुराल में पहुंचने की धमकी देने लगे।। मारपीट के दौरान इन चारों ने मनीष जैन की जेब में रखे 5000 रुपये छीन दिए और 3 लाख लेकर लाने के लिए ,इन लोगों ने मनीष जैन को कायदी तक लाये और 1 घंटे में रूपये लेकर आने कहे तथा पुलिस को फोन लगाने या किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद मनीष जैन कायदी से बालाघाट आए और मकान निर्माण के लिए रखें 70हजार रुपये उन्हें दिए ।इसी दौरान पुलिस वाले ने कहा कि बाकी रुपए सुबह तक दे देना वरना ऐसा केश बनायेंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। इसके बाद लगातार मनीष जैन को उनके फोन आते रहे बाकी रुपए की मांग करते रहे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाने लगी ।मनीष जैन ने इस घटना की जानकारी दो दिन बाद अपने बड़े भाई वीरेंद्र जैन दी थी। पुलिस वाले की नेम प्लेट पर मेखराम श्रीनिल लिखा था। उसकी कमर के बेल्ट में रिवाल्वर भी थी। इस घटना की एक लिखित शिकायत मनीष कुमार जैन ने कोतवाली बालाघाट में की थी। उस समय कोतवाली में निरीक्षक श्यामचंद शर्मा पदस्थ थे जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 147 386 394 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और इस मामले में एक के बाद एक करके सभी आरोपी जिनमे कमलेश उर्फ वित्तु बाबा पिता जयचंद पटले 41 वर्ष वार्ड नंबर 8 चंदोरी थाना वारासिवनी, उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली पति कमलेश पटले 33 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक मेखराम श्रीनिल पिता छैयालाल श्रीनिल 53 वर्ष ग्राम देवरी थाना लालबर्रा वर्तमान पता वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट, निकलेश ठाकुर पिता महेंद्र सिंह ठाकुर 44 वर्ष वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी बालाघाट मनोज परस्ते पिता जगीसिह परस्ते 42 वर्ष वार्ड नंबर एक नाग मंदिर रोड भटेरा चौकी बालाघाट, राजुल पिता प्रहलाद कोठागले 38 वर्ष वार्ड नंबर एक दुर्गा मंदिर गली भटेरा चौकी बालाघाट, शशांक माहुले पिता शिवनारायण माहुले 55 वर्ष वार्ड नंबर 22 हनुमान मंदिर रोड कालीपुतली चौक बालाघाट, नंदाबाई उर्फ यमुना पति धीरनलाल पगरवार 53 वर्ष ग्राम खुरपोडी थाना लालबर्रा, रेशमा उर्फ रोशनी पिता नजरुउद्दीन 31 वर्ष वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश नगर भिखारी मोहल्ला बालाघाट, गीता बाई पति नेतलाल उके 51 वर्ष ग्राम देवरी थाना हट्टा, हितेंद्र चौहान पिता किशोर चौहान 38 वर्ष वार्ड नंबर 26 प्रेम नगर बालाघाट को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया था। पिछले 12 साल से यह मामला यहा की विद्वान अदालत में विचाराधीन था। हाल ही में यह मामला विद्वान विशेष न्यायाधीश की के एस बारिया की विशेष अदालत में चला। जहा अभियोजन पक्ष, सहायक उपनिरीक्षक मेखराम श्रीनील, आरक्षक निकलेश ठाकुर सहित 6 आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी सहायक उपनिरीक्षक मेखराम श्रीनिल, आरक्षक निकलेश ठाकुर, कमलेश उर्फ वित्तु बाबा, उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, मनोज परस्ते और राजुल कोंठागले को धारा 395/120 (बी) भादवि के तहत अपराध के आरोप में आजीवन कारावास और प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इसके अलावा विद्वान अदालत ने आरोपी कमलेश उर्फ वित्तु बाबा, लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली, निकलेश ठाकुर, मेखराम श्रीनिल, मनोज परस्ते और राजुल कोठागले को धारा 386/ 120(बी) भादवि के तहत अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 3-3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये है। विद्वान अदालत ने इस मामले में शशांक माहुले, नंदा उर्फ यमुना पगरवार, गीता बाई उके, हितेंद्र चौहान को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी रेशमा उर्फ रोशनी फरार है। जिसका फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डी पी बिसेन द्वारा की गई थी। जिनका सहयोग जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा किया गया था। ज्ञात होगी इस मामले में दोष मुक्त किए गए आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है ।

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