किरनापुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्ष 6 माह की शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग
लड़की के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। किरनापुर पुलिस ने इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक राकेश पिता श्यामू बावने 22 वर्ष को बालाघाट के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 12 वर्ष 6 माह की शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लड़की कक्षा 5वीं की पढ़ाई अपने गांव के शासकीय स्कूल में कर रही है। 20 दिसंबर को यह लड़की स्कूल गई थी और उसकी मां अपने खेत चली गई थी। 3:00 बजे करीब इस लड़की को राकेश बावने ने पकड़ कर गांव से बाहर खेत अमराई में लेकर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के चिल्लाने पर वहा से कुछ दूर बाड़ी में काम कर रही दो महिला ने लड़की की आवाज सुनी और उन्होने जाकर देखें। राकेश दोनो महिला को देखकर वहा से फरार हो गया। दोनों महिला ने इस लड़की को उसके घर लाये। शाम को जब लड़की की मां घर पहुंची तब दोनों महिला ने राकेश द्वारा किए गए दुष्कर्म के संबंध में बताई। लड़की से भी उसकी मां ने पूछताछ की और उसके बाद ह लड़की को लेकर किरनापुर थाना पहुंची और इस घटना की रिपोर्ट की थी। लड़की की मां द्वारा की गई रिपोर्ट पर की किरनापुर पुलिस ने राकेश बावने के विरुद्ध 376(3)भादवि, धारा 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और फरार राकेश बावने की तलाश की किंतु रात होने से यह आरोपी नहीं मिल पाया 21 दिसंबर को सुबह से राकेश बावने की तलाश की जा रही थी इस दौरान सूचना मिली कि राकेश बावने गांव से फरार होकर हैदराबाद जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी विजय सनस के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक देवकंठ सोनी, आरक्षक राघवीर टेकाम, आरक्षक विवेक तिवारी और आरक्षक जितेंद्र शरणागत गांव में पहुंचे और राकेश बावने को फरार होने के पहले ही उसके ही गांव में पकड़ लिए। गिरफ्तार करने के बाद राकेश बावने को बालाघाट के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विद्वान विशेष न्यायाधीश श्रीमती नौशीन खान की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।