15 वर्षीय नाबालिक लड़की से शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में

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कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिक लड़की से शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे इस मामले के मुख्य आरोपी और उसके माता-पिता को नागपुर के काटोल में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सागर पिता धरमनाथ मार्वे 24 वर्ष, उसके पिता धरमनाथ पिता काशीनाथ मार्वे 46 वर्ष और मां धर्मशिला पति धरमनाथ मार्वे 45 वर्ष तीनो संजय नगर एफसीआई गोदाम के पीछे मुर्री गोंदिया निवासी है जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में नाबालिक लड़की के बड़े पिता शिवनाथ पिता ईसनाथ गायधने और दादी सुंदर बाई पति ईस नाथ गायधने कटंगी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जो फरार है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 साल पहले 15 साल की शादीशुदा एक नाबालिक लड़की संजय नगर एफसीआई गोदाम के पीछे मुर्री गोंदिया निवासी। गोंदिया के गंगा बाई अस्पताल में अपना चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने इस पेशेंट के उपचार के कागज देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि 15 साल की यह लड़की 5 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर के द्वारा इस संबंध में पुलिस गोंदिया शहर को अस्पताल तहरीर भेजी गई। गोंदिया पुलिस ने थी संजय नगर मुर्गी जाकर इस नाबालिक लड़की से पूछताछ की थी। पूछताछ में यह मामला सामने आया कि यह 15 वर्षीय नाबालिग लड़की बालाघाट के कटंगी थाना क्षेत्र की निवासी है। उसके पिताजी की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद उसकी मां की भी मृत्यु हो गई ।तब वह अपने बड़े पिताजी शिवनाथ गायधने के साथ उनके घर में रहती थी और उसने वहा कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की। वह वारासिवनी क्षेत्र में रहने वाले अपने मामा के घर शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। जहां पर उसकी मुलाकात उसकी मौसी की लड़के सागर मार्वे से हुई थी। सागर मार्वे उससे शादी करना चाहता था। यह लड़की मामा के घर की शादी का कार्यक्रम निपटने के बाद अपने घर चली गई और उसकी सागर मार्वे के साथ मोबाइल से बातचीत होती रहती थी। इस दौरान सागर मार्वे ने इस लड़की को बालाघाट बुलवाया और सागर ने बालाघाट में शंकर जी के मंदिर में इस लड़की के साथ शादी की और रात्रि में बालाघाट के होटल में सागर मार्वे ने इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाएं और दूसरे दिन सागर ने इस लड़की को अपने घर संजय नगर मुर्री गोंदिया लेकर गया। जिसके बाद यह लड़की सागर के साथ उसके घर में रहने लगी थी। 20 जुलाई 2021 को लड़की के बड़े पिता दादी मर्री गोंदिया पहुंचे। और सबने सलाह करके 27 जुलाई 2021 को सागर के साथ इस नाबालिक लड़की की शादी कर दी। इसके बाद सागर इस नाबालिक लड़की से लगातार शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था। जबकि दोनों के परिवार वालों को मालूम था यह लड़की नाबालिक है। इसके बाद भी सागर ने इस नाबालिक लड़की को शादी करने का बहाना बनाकर बालाघाट बुलाया और उसके साथ शादी की वहा के होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं और और अपने घर रखकर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। जिससे यह नाबालिक लड़की गर्भवती हो गई थी। गोंदिया पुलिस ने इस मामले में सागर मार्वे उसके पिता धरम नाथ मार्वे, उसकी मां धर्मशिला मार्वे ,लड़की के बड़े पिता शिवनाथ गायधने और दादी सुंदरबाई गायधने के विरुद्ध धारा 366(अ),376(2)एन,376(3),34भादवि.4,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम. धारा 9 10 11 बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु कोतवाली बालाघाट भेजी गई थी ।कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचना दौरान इस मामले के सभी आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे। सागर और उसके माता-पिता ने संजय नगर मर्री गोंदिया छोड़ दिए थे ।जिनकी पिछले 2 साल से लगातार तलाश की जा रही थी। हाल ही में सूचना मिली कि इस मामले के मुख्य आरोपी सागर मार्व और उसके माता-पिता नागपुर के काटोल में रहकर फरारी काट रहे हैं। इस सूचना पर 23 अप्रैल की रात्रि में नगर पुलिस अधीक्षक प्रकाश वास्कले के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक किरण वरकडे, प्रधान आरक्षक धनराज बोमचर, महिला आरक्षक सुष्मिता बघेल ,आरक्षक मैनेजर मरकाम ,आरक्षक प्रदीप पुट्ठे की एक टीम नागपुर के काटोल पहुंची और घेराबंदी कर इस मामले के मुख्य आरोपी सागर मार्वे, उसके पिता धर्मनाथ मार्वे और मां धर्मशिला मार्वे को गिरफ्तार करके 24 अप्रैल को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए ।जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लड़की के बड़े पिता शिवनाथ गायधने और दादी सुंदर बाई गायधने फरार है जिनकी तलाक की जा रही है। इस मामले की जांच उप निरीक्षक किरण वरकडे द्वारा की जा रही है

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