16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्‍कर्म करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास

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न्यायालय ने 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले एक आरोपित को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सहयोग करने वाले तीन आरोपित को भी तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपितों को जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि 16 वर्षीय पीडिता तहसील जावद क्षेत्र में उसके मामा-मामी के साथ रहती हैं। 18 सितंबर 2019 को आरोपित सरफराज के पिता गुलशेर तथा बहन सुल्ताना दोनों ने पीडिता को शादी के लिए बहला-फुसलाकर मोटरसाइकल से आरोपित सरफराज उर्फ गुलजार के पास ले गए थे।

गुलजार पीडिता को अपने साथ बस से रतलाम ले गया। जहां उसे आरोपित मौसिन खां मिला उसने दोनों को रतलाम के एक होटल में रूकवाने की व्यवस्था की थी। इसके बाद अगले दिन सरफराज उर्फ गुलजार पीडिता को बस से इंदौर ले गया था। फिर इंदौर से ग्वालियर शादी का बहना करके ले गया था। जहां ग्वालियर में वह एक होटल में एक महीने भर तक रूके थे। जिसके बाद वह उसे अजमेर ले गया था। जहां वे एक होटल में 15 दिन रूके थे।

इसी दौरान आरोपित सरफराज उर्फ गुलजार द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किया गया था तथा आरोपी पीडिता को कहता था कि जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब शादी करूंगा। इसके बाद आरोपित सरफराज पीडिता को कोटा ले गया था। जहां वे एक होटल में 15 दिन रूके थे।

फिर कोटा से वापिस अजमेर आए तो आरेपित गुलशेर से पता चला कि पुलिस पीडिता को ढूंढ रही हैं। इसके बाद पीडिता तथा आरोपित दोनों रावतभाटा गए जहां पर पुलिस ने पीडिता को आरोपित के कब्जे से दस्तयाब कर लिया गया था। विवेचना के दौरान सभी आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया।

पीडिता का मेडिकल करवाया गया व उसकी उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित की गई तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।

संदीप कुमार जैन विशेष न्यायाधीश महोदय द्वारा 16 वर्षीय नाबालिक पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपित 24 वर्षीय सरफराज उर्फ गुलजार पुत्र गुलशेर खां निवासी ग्राम हरिपुरा थाना रतनगढ़ को दोहरा आजीवन कारावास व अगल-अलग धाराओं में 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

साथ ही सहयोग करने वाले तीन आरोपित 52 वर्षीय गुलशेर मोहम्मद पुत्र शब्बीर खां, 22 वर्षीय सुल्ताना पुत्र गुलशेर खां दो निवासी ग्राम हरिपुरा थाना रतनगढ़ व 28 वर्षीय मोसिन खां उर्फ मोहसीन खां पुत्र शेर खां निवासी ग्राम झलरिया थाना बडनगर जिला उज्जैन को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व अलग-अलग धाराओं में 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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