बालाघाट जिले में गोवंश की तस्करी के चलते हट्टा पुलिस ने ग्राम खोड़सिवनी में घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को 17 किलो गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति वसीम शेख पिता जलील शेख 34 वर्ष ग्राम चंगेरा थाना रावनवाड़ी जिला गोंदिया निवासी है। जो अपने ही घर की गाय के बछड़े का वध कर उसके मांस को बिक्री करने के लिए ला रहा था।
हट्टा पुलिस के मुताबिक जिले में गोवंश की तस्करी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके पालन में लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। 24 सितंबर को दोपहर में थाना क्षेत्र मैं आने वाले ग्राम खोड़सिवनी डूंडासिवनी बूढ़ी सहित अन्य ग्रामों की पुलिस टीम द्वारा गस्त जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिंगोड़ी गोपाल टोला की ओर से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में गौ मांस रखकर बिक्री करने के लिए खोड़सिवनी की ओर ला रहा है। इस सूचना पर लांजी एसडीओपी सत्येंद्र घंनगोरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह पन्द्रों ने अपने टीम के साथ ग्राम खोड़सिवनी में घेराबंदी की इस दौरान सिगोड़ी गोपाल टोला की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा । जिसे घेराबंदी कर पकड़े नाम पूछने पर इस व्यक्ति ने अपना नाम वसीम खान पिता जलील शेख 34 वर्ष ग्राम चंगेरा थाना रावनवाड़ी जिला गोंदिया निवासी बताया। जिसकी मोटरसाइकिल में रखे थेला को खोलकर देखने पर एक पॉलिथीन में गौ मांस भरा हुआ था ।पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपने घर की गाय के बछड़े को वध कर उसके मांस को बिक्री करने पॉलिथीन में भरकर खोड़सिवनी तरफ लाने के संबंध में बताया। इस व्यक्ति के पास 17.375 किलो ग्राम गौ मांस पाया गया जिसे जप्त किया गया। और इस मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG04 K A 1952 को भी जप्त किया गया है। इस मामले में वसीम खान के विरुद्ध धारा 4/9, 5/9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में उसे को गिरफ्तार किया गया। जिसे 25 सितंबर को विद्वान अदालत में पेश किया जाएगा।