2017 के बाद फिर बढ़ेगी ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट? जानें क्यों होने लगी चर्चा

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 ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर द्वारा ‘गैर-क्रीमी लेयर’ सर्टिफिकेट के कथित गलत प्रस्तुतीकरण के विवाद ने ‘ओबीसी क्रीमी लेयर’ मानदंड और इसके कार्यान्वयन पर संदेह पैदा कर दिया है। लेकिन विडंबना यह है कि वास्तविक पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नई भाजपा सरकार आखिरकार मंडल आरक्षण के लिए ‘क्रीमी लेयर’ के लंबे समय से लंबित संशोधन के बारे में जागेगी।

हर तीन साल में होना था संशोधन

27% ओबीसी कोटे के लिए ‘आय सीमा’ में वृद्धि सात साल से लंबित है। इसके कारण इसे दो बार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए इसे हर तीन साल में संशोधित किया जाना चाहिए। ‘क्रीमी लेयर’, जिसे पिछली बार 2017 में 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया था, पिछड़े लोगों का वह समूह है जिन्हें ओबीसी में समृद्ध माना जाता है। इसलिए वे नौकरी और शिक्षा कोटे के लिए अयोग्य हैं।

इनकम लिमिट को संशोधित करने की मांग

अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी करुणानिधि ने कहा कि सात वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित किया है। उनके महंगाई भत्ते (डीए) को जुलाई 2023 तक 24% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। ऐसे में आरक्षण के लिए आय सीमा के लिए इन सूचकांकों की अनदेखी करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि नई केंद्र सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। हम क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को तत्काल संशोधित करके 15 लाख रुपये करने की मांग करते हैं।


12 लाख रुपये करने की सिफारिश

जब 2020 में आय सीमा में वृद्धि होनी थी, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कैबिनेट प्रस्ताव पेश किया था। इसमें इसे 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई, लेकिन ‘क्रीमी लेयर’ के लिए ‘आय मानदंड’ को फिर से परिभाषित करने के लिए एक अलग बिंदु जोड़ा गया। मंडल के बाद के 1993 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, ‘आय’ में ‘वेतन’ और ‘कृषि आय’ शामिल नहीं है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव दिया कि भविष्य में ‘आय’ की गणना में ‘वेतन’ को भी शामिल किया जाए।

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