3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप !

0

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की बैहर की अदालत ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मोटू उर्फ रघुवीर कुशरे 22 वर्ष ग्राम छोटा बाहकल निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
यह घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र की है।

अभियोजन के अनुसार 21 मार्च 2017 को 12:30 बजे करीब यह 3 वर्षीय बच्ची चॉकलेट लेने के नाम पर दुकान ले जाने के बहाने घटना को अंजाम दिया गया था।

24 मार्च 2017 को इस लड़की को उसके परिवार वाले इलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट लाए थे। जहा जांच करने पर पाया गया कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है। जिसके बाद इस 3 वर्षीय लड़की से पूछताछ करने पर उसने मोटू उर्फ रघुवीर द्वारा कमरे में बंद कर गलत काम करने के संबंध में बताई।

मलाजखंड पुलिस ने इस मामले में मोटू और रघुवीर के विरुद्ध धारा 376(2)आई भा.द.स.धारा 3(क)/4,5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया था और इस अपराध में आरोपी मोटू उर्फ रघुवीर को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना उपरांत आरोप पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह विशेष प्रकरण बैहर के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की विद्वान अदालत में चला। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार बाट ने पैरवी की थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here