एक षड्यंत्र के तहत गोवंश की सुपुर्दगी फर्जी खरीदी रसीद पर लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में वारासिवनी पुलिस ने 37 गौ तस्करों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है।
गोवंश की सुपुर्दगी फर्जी खरीदी रसीद पर लेने की शिकायत विनोद संचेती व्यवस्थापक गोवंश सुरक्षा समिति वारासिवनी के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई थी। जिसके आधार वारासिवनी पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विनोद कुमार संचेती के द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई थी कि गौ सेवकों के द्वारा बार-बार मवेशियों को कत्लखाने जाने से रोका जाता है जिसे कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट से सुपुर्दगी पर ले लिया जाता है और यह हर बार एक ही व्यक्ति होते हैं जिस पर जांच की जाये।
जिसे लेकर पुलिस ने विनोद कुमार संचेती के द्वारा पुलिस को दस्तावेज दिए गए जिस पर पुलिस के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र मवेशी विक्री पास रसीदे इकरारनामा की जाँच की गई जिसके दौरान ग्राम पंचायत चागोटोला मऊ मवेशी बाजार के सरपंच शीला वैद्य, सचिव हेमेन्द्र साकेत एवं रसीदो में उल्लेखित समस्त विक्रेतागणो के नाम फर्जी होने पर संबंधित निवास की जांच के लिए संबंधित राशिदों में उल्लेखित निवास स्थान की ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं क्षेत्र की निर्वाचन सूची प्राप्त कर बयान लेकर यह निष्कर्ष निकला कि खापा निवासी बृजलाल पवार, राजेश गोवारी, देवाजी पवार संदीप कलार, नितेश वाघाड़े ग्राम खंडवा निवासी संतोष चौधरी, रामदास मरार, परमदास चमार, काशीराम ढीमर, भदरु ढीमर, सुखदास ढीमर, तुलसीदास ढीमर, रूपेंद्र चौधरी, जितेंद्र मेश्राम, सुरेश चौधरी, पंकज बुरे, विजेंद्र उके, अशोक पंवार, युवराज चौधरी, दुर्गा बिसेन, शोभाराम ढीमर। बोदलकसा निवासी सुखचंद पवार, रामनाथ पवार, कृष्ण पवार, अतीत पवार, जगदीश पवार। गटापायली निवासी संजू पवार, विजय पवार , नीलचंद गोंड, दुर्गाप्रसाद चमार। भांडी निवासी जितेंद्र चमार। चंदोरी निवासी नंदकिशोर चौधरी। कोपी निवासी गुलाब पवार, रोखीराम महार। हरदौली थाना तिरोड़ी निवासी रविंद्र कोहरी, योगेंद्र गोवारी, चांगोटोला बालाघाट निवासी अरुण नागपुरे सहित अन्य के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रच कर फर्जी व कूटरचित मवेशी बिक्री पास की मालिकाना हक की रसीद तैयार कर विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पशु क्रूरता अधिनियम और गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जप्त मवेशियों को फर्जी रसीदओं के आधार पर न्यायालय से सुपुर्दगी प्राप्त की है।
इस दौरान यह भी पाया गया है कि उक्त लोगों का पूर्व में अपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने शिकायतकर्ता गोवंश संरक्षण समिति वारासिवनी व्यवस्थापक विनोद कुमार संचेती की शिकायत पर 37 नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी रसीद पर सुपुर्दगी लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में भादवि की धारा 420 465 467 468 471 473 120 बी 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है उक्त मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।