भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है जिसमें नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वह मतदाता जो 80 वर्ष से अधिक आयु का है या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है जो मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ है उनसे डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करवाने के लिए निर्देश किया गया है। जिसके लिए बीएलओ के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के द्वारा वारासिवनी विधानसभा अंतर्गत ऐसे लोगों का चयन कर लिया गया है। जो करीब 408 की संख्या में है जिनके द्वारा डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मत दिया जाएगा। यह मतदान दो चरणों में होने की संभावना बताई जा रही है। जो घर पर जाकर लिया जायेगा।
76 दिव्यांगों को मिलेगा यह अधिकार
यहां यह बताना लाजिमी है कि दिव्यांग जनों में मतदान को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। जिसके कारण हर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों की उपस्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में वारासिवनी विधानसभा अंतर्गत 1390 कुल दिव्यांग मतदाता है जिसमें से 76 दिव्यांग मतदाता ऐसे हैं जिनके पास 40 प्रतिशत से भी अधिक दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र है। जिसके आधार पर उन्हें डाक मत पत्र से मतदान करने के लिए चिन्हित किया गया है।
80 वर्ष की उम्र से अधिक के 1654 है बुजुर्ग
गैरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग जनों के लिए भारत के महापर्व मतदान के लिए डाक मत पत्र से मतदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें ऐसे मतदाता जो 80 वर्ष से अधिक की उम्र के है और केंद्र तक आने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में विधानसभा में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 1654 बुजुर्ग गण है जिसमें से 332 बुजुर्ग मतदान केंद्र पहुंचने में सक्षम है जिनके द्वारा डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मतदान किया जाएगा।
408 लोगो से बीएलओ ने भरवाया 12 डी फॉर्म
मतदान केंद्र अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन का कार्य करवाया जा रहा है। जिनके द्वारा वारासिवनी विधानसभा के मतदाताओं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1390 दिव्यांग 1654 बुजुर्ग जो 80 वर्ष से अधिक के हैं इस प्रकार 3044 व्यक्तियों विधानसभा में है। जिसमें मतदान केंद्र पहुंचने में 76 दिव्यांग 332 बुजुर्ग जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के है इस प्रकार 408 व्यक्तियों का चयन किया गया जो मतदान केंद्र आने में असमर्थ है। जिनसे 12 डी फॉर्म भरवा कर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है ताकि उन्हें डाक मत पत्र उपलब्ध करा कर मतदान कराया जा सके।
जल्द होगा मतदान
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 17 नवंबर का निर्धारण किया गया है परंतु इसके पहले डाक मत पत्र के माध्यम से दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के मतदान कराए जाने हैं। जो संभावित 6 नवंबर से 11 नवंबर के मध्य संपन्न कराया जा सकते हैं जिसका दो चरणों में आयोजन होने की बात कही जा रही है। जिसके संबंध में जिला निर्वाचन के द्वारा निर्देश नहीं दिए गए हैं जो जल्द ही स्पष्ट निर्देश व रूपरेखा दी जाएगी जिसके माध्यम से यह मतदान संपन्न करवाया जाएगा।
एसडीएम रिटर्निंग अधिकारी कामनी ठाकुर ने पदमेंश से चर्चा में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश है 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग एवं पीडब्ल्यूडी जो सक्षम नहीं है मतदान केंद्र में आकर मतदान करने में उनके घर में जाकर मतदान करवाया जाना है। जिसमें हमारे पास 76 पीडब्ल्यूडी है जिनके पास 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। वही 80 वर्ष से अधिक उम्र के 332 लोग है जिनका मतदान 6 से 11 नवंबर के बीच संभावित है जिसकी स्पष्ट तिथि अभी प्राप्त नहीं हुई है जैसे ही प्राप्त होती है बता दी जायेगी।










































