45 वर्षीय खेमू काका ने 11 वर्षीय नाबालिक लड़की का रास्ता रोकर की छेड़छाड़

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बालाघाट किरनापुर थाना क्षेत्र में एक45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 11 वर्षीय मासूम लड़की का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक मामला सामने आया। किरनापुर पुलिस ने नाबालिक लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर खेमू उर्फ खेमराज पांचे 45 वर्ष के विरुद्ध छेड़छाड़ एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अलावा अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना के बाद से यह आरोपी फरार बताया गया है। यह नाबालिक लड़की इस व्यक्ति को खेमू काका कहती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 11 वर्षीय लड़की कक्षा सातवीं की पढ़ाई कर रही है। 9 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे जब यह लड़की अपने घर से साइकिल में स्कूल जाने के लिए निकली थी। तभी घर के पास इस लड़की को पड़ोस का खेमू काका उसे मिला और खेमू काका इस लड़की का रास्ता रोककर बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस लड़की के द्वारा मना करने पर खेमू काका उसे अश्लील गालियां देने लगा। उस समय इस लड़की का बड़ा पापा वहीं पास में खड़े थे। जिन्होंने खेमू द्वारा इस बालिका से की जा रही छेड़छाड़ की घटना को देखें और उन्होंने खेमू काका को गंदी हरकत करने से मना किया तो खेमू काका लड़की के बड़े पापा को गालियां देने लगा। इसके बाद यह लड़की डर के कारण स्कूल चली गई। शाम को जब यह लड़की स्कूल से घर वापस आई तो उसकी मम्मी ने पूछी की सुबह क्या हुआ था। तब इस लड़की ने अपनी मम्मी को घटना के सारी बात बताई। घटना के दौरान बालिका के पिता घर में नहीं थे जो महाराष्ट्र गये हुए थे ।जिसके कारण यह लड़की रिपोर्ट करने थाने नहीं पहुंची। 10 दिसंबर को दोपहर में इस लड़की का पिता घर आया। तब इस लड़की ने अपने पिता और परिवार वालों को घटना की सारी बात बताई ।बताया गया है कि तीन दिन पहले भी खेमू काका ने इस लड़की को स्कूल जाते समय बुरी नीयत से पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। किरनापुर पुलिस ने इस 11 वर्षीय लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर खेमलाल उर्फ खेमू पांचे के विरुद्ध धारा 341 354 354(घ) 294 भादवी धारा 7 8 11 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज होने के बाद यह आरोपी खेमू काका फरार बताया गया है।

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