कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में 30 अप्रैल मध्य रात्री तक प्रभावी कोरोना कर्फ्यू को 07 मई 2021 को मध्य रात्री तक बढ़ाने के आदेश दिये है।
जिले में 07 मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। जिले की सभी सीमायें सील रहेंगी और किसी भी माध्यम से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय व संस्थायें बंद रहेंगें।
आपातकालीन सेवाओं वाले कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से इस अवधि में प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों की समस्त आवश्यक सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
प्रात: 06 से 09 बजे तक अनुमति रहेगी। अन्य राज्यों एवं जिलों से मालवाहक तथा आवश्यक सेवाओं का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें।
थोक फल व सब्जी मंडी केवल नगर पालिका में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए प्रात: 04 से 08 बजे तक खुली रहेगी।
हाथठेला, सब्जी व फल व्यापारी प्रात: 06 से दोपहर 12 बजे तक मोहल्ले में जाकर सब्जी व फल का विक्रय कर सकेगें।
राशन, किराना की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। आनलाईन शापिंग के डिलीवरी बाय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। राज्यमार्ग पर लगे ढाबे एवं टायर, पंचर की दुकानें चालू रहेंगी। यह आदेश 07 मई 2021 को मध्य रात्री तक प्रभावी रहेगा।