वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम कटंझरी में पुलिस के द्वारा 13 मई की रात्रि में 11 बजे गौ सेवकों द्वारा पकड़े गए मवेशी एवं दो मवेशी तस्करों गिरफ्तार का मामले में कार्यवाही पर दो आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल पुलिस थाना पहुंचे जहां उन्होंने उक्त मामले में कठोर कार्यवाही करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मई को थाने में पुलिस को टेलिफोन पर शिकायतकर्ता अभिषेक सुराना से सूचना मिली की ग्राम कटंगझरी से कुछ लोग एक पीकअप वाहन मे पशुओ को कुरतापूर्वक भरकर कत्ल खाना ले जा रहे है। जिस पर थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस बल सूचना की जानकारी लेने ग्राम कटंगझरी पहुंचा जहां शिकायतकर्ता अभिषेक सुराना पिता बुलाकी सुराना निवासी नेहरु चौक वारासिवनी अपने साथीयो के साथ एक पीकअप वाहन क्रमांक एमपी 50 जी 1534 में कुरता पूर्वक भरे हुये मवेशी में पांच गाय एवं उसका चालक भोजराज राठौर निवासी बकेरा अपने साथी तोपेश उईके निवासी बकेरा के साथ घटना स्थल बाजार चौक कंटगझरी में मिले। जिसमे पुलिस ने मौका निरीक्षण कर मौके पर दोनो आरोपियो से पूछताछ की जिन्होंने उक्त मवेशी को वाहन मे भरकर कत्लखाना ले जाना बताया। जिनके कब्जे से 05 नग मवेशी किमती लगभग सत्तर हजार रूपये एवं पीकअप वाहन एमपी 50 जी 1534 किमती लगभग तीन लाख रूपये को जप्त कर दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस थाना वारासिवनी में लाया गया। थाना परिसर में जप्त मवेशियो को रख रखाव के संसाधनो का अभाव होने से सभी 05 नग मवेशी को गौ शाला चंदोरी वारासिवनी मे सुरक्षार्थ रख कर जप्त वाहन को थाने में खड़ा करवा दिया गया। पुलिस में मामले में भोजराज राठौर तपेश उइके दोनों निवासी बकेरा के खिलाफ मध्य प्रदेश गांव मध्य प्रदेश अधिनियम 2004 की धारा 4 6/9 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण एक्ट 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।