लड़कियों की खरीद फरोख्त के एक और मामले का शीघ्र हो सकता है फैसला

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लड़कियों की खरीद फरोख्त के विद्वान अदालत में चल रहे एक और मामले का शीघ्र निराकरण होने की संभावना है मई 2019 में कोतवाली क्षेत्र की दो लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी बिक्री किया गया था। महाराष्ट्र से दस्तयाब की गई। लड़की का खरीद फरोख्त करने के इस मामले में आरोपी प्रदीप हनुवत, संगीता इनवाती, बेबी सिडाम, अजय बाघ, जयदेव अगासे, प्रिया गजबे, रूपचंद बाघ और विजय उर्फ बीजू सहित 8 आरोपी के विरुद्ध मामला विद्वान अदालत में विचाराधीन है। यह मामला 6 मई 2019 से 15 मई 2019 के दरमियान हुआ था। जब इन आरोपियों ने एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर महाराष्ट्र राज्य में बिक्री कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की विशेष अदालत में यह मामला अभी विचाराधीन है। जिसका फैसला भी शीघ्र होने की संभावना है। अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा ही की जा रही है।

राजस्थान से दस्तयाब की गई लड़की के मामले में पांच आरोपियों को हुई है कठोर सजा

ज्ञात हो कि कोतवाली पुलिस द्वारा बजरंगगढ़ जिला कोटा राजस्थान से जिस लड़की को बरामद किया गया था उस मामले में 12 जून को यहां की अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की विशेष अदालत के द्वारा पांच आरोपियों को कठोर सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश के एस बारिया कि इस अदालत ने एक महिला सहित तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिनमें पूजा काबरा 37वर्षों अपोटेबल योजना भावासही मंडी प्रेम नगर कोटा जिला कोटा राजस्थान, शंकर पांचाल 27 वर्ष बजरंगगढ़ थाना नाहरगढ़ जिला बारा राजस्थान और प्रदीप हनुवत 49 वर्ष डोंगरगांव मेंढकी थाना रामपायली बालाघाट निवासी को आजीवन कारावास के अलावा प्रत्येक को 8-8 हजार रुपएअर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। इसी मामले में दो आरोपी बेबी सिडाम फूलचूर टोला गोंदिया, संगीता इनवाती 29 वर्ष ग्राम सुर्या थाना लामता निवासी को अन्य धाराओं के तहत कठोर कारावास जिनमें अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास के अलावा प्रत्येक को6-6 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से इस मामले की भी पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी कपिल डहेरिया द्वारा की गई थी।

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