स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करते हुए शाला में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा में संशोधन किया है जिसका लाभ अब एडमिशन लेने से वंचित होने वाले विद्यार्थियों को मिलने लगेगा।आपको बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश जारी किए गए थे। जारी किए गए इन आदेशों के तहत जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन 70% घट गया था ।तो वहीं दूसरी ओर सरकारी नीति के चलते प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंच रहा था। जिसकी खबर 21 जुलाई को पदमेश न्यूज़ और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार में प्रमुख रूप से प्रकाशित की थी। जिसमें हमने स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से निजी स्कूलों को फायदा पहुंचने वाली खबर का प्रकाशन किया था जहां निजी स्कूलों को लाभ पहुँचा रही सरकारी नीति?,हेडिंग लगाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयु निर्धारण का दिख रहा साइड इफेक्ट-,70 प्रतिशत तक घटी पहली कक्षा में नामांकन संख्या नामक सब हैडिंग लगाकर खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। वही खबर में यह बात बताई गई थी कि सरकारी नीति प्राइवेट स्कूलों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। जहां खबर प्रकाशन के दो दिन बाद ही प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश को लेकर निर्धारित की गई आयु सीमा में अब संशोधन कर दिया है। 23 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए है।नए आदेश के तहत अब सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में बच्चों को प्रवेश मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
21 जुलाई के अंक प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर।
आपको बताएं कि नए शिक्षण सत्र के पूर्व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर कुछ प्रावधान लागू किए थे। नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर आयु सीमा निर्धारित की गई थी। फरवरी 2024 में इसके निर्देश प्राप्त हुए। थे। उन निर्देशों के अनुरुप जिले में प्रावधानों पर अमल करना भी शुरु किया गया था। जिसके साइड इफेक्ट सामने आए थे।जिसके तहत सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में कम बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा था। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में 15445 बच्चों ने अपना दाखिला करवाया था। जबकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 11 जुलाई तक की स्थिति में 3538 को ही प्रवेश दिया जा सका है। जिसकी खबर पदमेश न्यूज़ और बालाघाट एक्सप्रेस में प्रमुखता से दिखाई गई थी। सरकार ने अब अपने आयु सीमा के आदेश पर संशोधन किया है।वही 23 जुलाई को नया आदेश भी जारी कर दिया है।
यह है नया आदेश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2024-25 में प्री प्रायमरी व कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में परिवर्तन किया गया है। मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग उप सचिव श्री प्रमोद सिंह द्वारा 23 जुलाई को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्री-प्रायमरी कक्षा (नर्सरी, केजी-1, केजी-2) के लिए 1 अप्रेल 2024 के स्थान पर आयु सीमा की गणना 31 जुलाई 2024 से की जाएगी। इसी तरह कक्षा पहली के लिए आयु सीमा की गणना 1 अप्रेल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर 2024 से की जाएगी। आयु सीमा में आंशिक संसोधन किए जाने से अब अनेक बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, शिक्षा विभाग ने शेष शर्तों को यथावत रखा है।










































