जिला पंचायत सीईओ आर.उमामहेश्वरी ने अनियमितता के आरोप में लिप्त बैहर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत के पूर्व खजरा सरपंच शंकर शाह वल्के को अनियमितता की गई राशि जमा नहीं करने तक उपजेल बैहर में रखने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2012-13 ग्राम पंचायत खजरा जनपद पंचायत बैहर के प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.5.2013 के अनुसार
शाासकीय राशि का दुरूपयोग किये जानें के कारण राशि 2 लाख 56 हजार 422 रूपय कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट के खाते मे जमा में जमा करने के आदेश दिए गए थे।
15 फरवरी 2021 तक जमा नही करने के कारण तीस दिन की कालावधि के लिये या उक्त राषि जमा किये जाने तक सिविल जेल में रखने के ओदश जारी किए गए।










































