रामपायली हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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वारासिवनी(पदमेश न्यूज)। रामपायली के जघन्य सनसनीखेज हत्या के मामलें में वारासिवनी न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने 23 अक्टूबर को निर्मम हत्या के मामले में आजीवन कारावास का फैसला दिया है। जिसमें रामपायली के वार्ड नंबर तीन निवासी खेमलता पटले का आरोपी अनिल कुमरे दुर्गा प्रसाद राउत के द्वारा घर में लूट की वारदात कर हत्या कर दी गई थी। इन्हें न्यायालय के द्वारा विभिन्न धाराओं में सजा सुनते हुए आजीवन कारावास 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 से 7 अगस्त 2021 की दरमियानी रात आरोपी अनिल व दुर्गाप्रसाद उर्फ भुरू ने रामपायली के वार्ड नंबर 03 स्थित बुजुर्ग महिला खेमलता के मकान में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। जिन्होंने घर में प्रवेश कर घर में आलमारियों से एवं अन्य स्थानों से जेवर और अन्य सामग्री की चोरी करना आरंभ किया। उस दौरान खेमलता जाग गई और उसने आरोपी अनिल को पहचान लिया। तब चोरी को सुगम बनाने के लिए एवं खुद को पहचाने जाने से बचाने के लिए अभियुक्त अनिल ने पास में रखी हुई लोहे की सब्बल से खेमलता के सिर पर 03 से 04 जोरदार वार किए। जिसके परिणाम स्वरूप वह जमीन में गिर गई और उसके बाद आरोपियों ने चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दिया। दूसरे दिन करीबन 02:30 बजे बहन बेटे अतुल ने अपने मौसी के लड़के को बताया कि मौसी सुबह से घर से बाहर नहीं निकली है आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है। फिर जितेन्द्र जोमारिया और प्रमोद चौबे ने घर के अंदर जाकर देखा तो वृध्द महिला मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मामले में रामपायली पुलिस ने उक्त मर्ग जाँच पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिन्हें वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वहीं विवेचना पूर्ण होने का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

यह सुनाई गई सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने लूट व हत्या के आरोपी अनिल कुमरे एवं दुर्गाप्रसाद उर्फ भुरू राउत दोनों निवासी रामपायली का अपराध सिध्द होने पर उन्हें भादवी की धारा 392 के अंतर्गत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास 500-500 रूपये के अर्थदंड, धारा 460 के अंतर्गत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास 500-500 रूपये अर्थदंड एवं धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास 1000-1000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 201 के अंतर्गत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 500-500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर धारा 392, 460, 201 भादवि के अर्थदंड के मामलें में एक-एक माह तथा धारा 302 भादवि के अर्थदंड के मामलें में 02-02 माह का अतिरिक्त कठिन कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया। कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जावे। मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के कुशल मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुमरे विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ वारासिवनी द्वारा की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन के नियमानुसार प्रकरण उपरोक्त अवधि में चिन्हित कर सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में रखा गया था।

विशेष लोक अभियोजक ऋतुराज कुमरे ने पदमेश से चर्चा में बताया कि रामपायली में 6 से 7 अगस्त 2021 के दरमियानी रात अनिल कुमरे दुर्गा प्रसाद राउत एक राय होकर खेमलता पटले के घर चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जिन्हें चोरी करता महिला ने देख लिया था जिस पर उन्होंने महिला के घर में रखी लोहे की रोड से उसे पर हमला कर दिया जिसकी चोट से उसकी मृत्यु हो गई। मामला प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत में विचार अधीन था जिसमें न्यायाधीश के द्वारा आरोपियों का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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