भोपाल: पांच साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी अतुल निहार को ट्रिपल फांस की सजा हुई है। यह फैसला नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून के तहत मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। कोर्ट ने अतुल की मां और बहन को भी इस अपराध में शामिल होने के लिए 2-2 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 24 सितंबर 2024 को भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में हुआ था। अदालत ने 18 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाया।
दुलर्भतम श्रेणी में आता है मामला
स्पेशल जस्टिस कुमुदिनी पटेल ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को ऐसा समाज नहीं दे सकते हैं, जहां वे सुरक्षित महसूस करें, तो सभ्य समाज की कल्पना करना मुश्किल है। जज ने यह भी कहा कि अगर मृत्युदंड से भी कोई बड़ी सजा होती तो अभियुक्त उसका पात्र होता।
ट्रिपल फांसी की सजा मिली
अतुल निहाले को ट्रिपल फांसी की सजा मिली है। इसके अलावा, उसे दो धाराओं में उम्रकैद और दो धाराओं में 7-7 साल की सजा भी मिली है। कोर्ट ने कहा कि अतुल ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार किए और विरोध करने पर उसके शरीर के अन्य अंगों पर भी चाकू मारे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अतुल ने सुनियोजित तरीके से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया।