पदमेश न्यूज़, बालाघाट।बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर, चोरी के लिए रैकी करने और सफाई कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर विवाद करने के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस की गिरफ्तार में आए आरोपी युवक का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम कोसमी बंदरझिरिया वार्ड नंबर 9 निवासी 23 वर्षीय रवि उर्फ छर्रा पिता शैलेश बागडे बताया गया है।जिसके खिलाफ बीएनएस धारा 170 के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही के लिए उसे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पेश किया गया। जहां आरोपी युवक के पूर्व से लंबीत अपराधों की सूची भी उपलब्ध कराई गई।उधर मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट से आरोपी युवक को तीन दिनों के लिए जिला जेल भेज दिया गया है।
सन्देह के आधार पर की पूछताछ, तो समाने आया युवक का आपराधिक रिकार्ड
प्राप्त जानकारी मंगलवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में सहायक उप निरीक्षक डब्बल सिंह ककोडिया, आरक्षक योगेश मस्करे, आरपीएफ़ आरक्षक कृष्ण मुरारी के साथ स्टेशन चैकिंग कर रहे थे।उसी दौरान प्लेटफार्म न 1 पर ,स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने सफाईकर्मी रामदास मस्करे ने एक युवक को स्टेशन पर कचरा न फेंकने की बात कही, जिसपर युवक सफाईकर्मी से गाली गलौच कर लड़ाई झगड़ा कर रहा था।जिसपर वहां मौजूद पंचान विरेन्द्र कुमार, आरित रविद्र कुमार, आरपीआई गोंदिया की गठित टीम मंडल टास्क फोर्स के कृष्ण कुमार निकोडे एवं पुलिस के द्वारा समझाने की कोशिश की गई।जिसपर भी युवक नही माना और आवेश मे आकर सफाई कर्मी से मार पीट पर उतारू हो गया।जिसे उक्त टीम द्वारा मौके पर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि उर्फ छर्रा बताया।जब युवक से पूछताछ की गई तो वहा संतोषप्रद जवाब नही दे सका।जिसपर सन्देह होने पर जब उसके आपराधिक रिकार्ड खंगाले गए तो पुलिस भी दंग रह गई।जिसे आदतन अपराधी मानते हुए, धारा 170 के तहत कार्यवाही कर उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। जिसकी जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे 03 दिनों के लिए जिला जेल भेज दिया गया है।
आरोपी युवक पर पहले से दर्ज हैं 8 से अधिक मामले
बताया गया कि जब आरोपी युवक का आपराधिक रिकार्ड खंगाला गया तो रेलवे पुलिस के भी बेहोश उड़ गए, आरोपी युवक रवि उर्फ छर्रा के ऊपर पहले से 8 से अधिक अपराध दर्ज मिले। बताया गया कि आरोपी रवि उर्फ छपरा के ऊपर पहले से अलग-अलग तिथियो में 379, 457, 380, 379,25 आर्म्स एक्ट, पुनः 25 आम एक्ट, 151, 107, 116(3), और 151 के अपराध दर्ज हैं। हाल ही में उक्त युवक के ऊपर 170 का आपराधिक मामला दर्ज कर एसडीएम न्यायालय से उसे जेल भेजा गया है।
अगर गिरफ्तार नही करते तो कुछ भी हो सकता था- राकेश गढ़पाल
मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान रेलवे चौकी प्रधान आरक्षक राकेश गढ़पाल ने बताया कि युवक ने अनधिकृत रूप से रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया था, वहा लोगों के पास जाकर सामानों की रैकी कर रहा था। वहीं सफाई कर्मी से गाली गलौज कर विवाद कर रहा था। समझाने पर भी वह नहीं मान रहा था जहां सफाई कर्मचारी के साथ विवाद इतना अधिक बढ़ गया था कि यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी।अपराध रोकने के लिये अन्य कोई चारा नही था।उन्होंने बताया कि जब युवक से स्टेशन पहुंचने को लेकर पूछताछ की गई तो वहां संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, सवालों के ,गोल-गोल घूमाकर जवाब दे रहा था, संदेह के आधार पर उसे पकड़ कर उसका आपराधिक रिकार्ड खंगाला गया, तो उसके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज पाए गए। आदतन अपराधी होने पर उसे गिरफ्तार कर, एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है जहां से उसे 03 दिनों की डिमांड पर जिला जेल भेजा गया है।










































