पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी न्यायालय की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर की अदालत ने मारपीट के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को ५ वर्ष के सश्रम कारावास और ५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला कटंगी थाना क्षेत्र से जुड़ा है जहां एक विवाह समारोह के दौरान नाचने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक पर लोहे की सरिया से जानलेवा हमला किया गया था। लोक अभियोजक संतोष लिल्हारे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित प्रकाश पिता मुन्ना राउत और आरोपी संजय निवारे निवासी अगासी थाना कटंगी के बीच यह घटना १० मई २०२४ को घटी थी। अगासी में आरोपी संजय की बहन की शादी थी जिसमें प्रकाश राउत भी रिश्तेदारी के नाते शामिल होने गया था। कार्यक्रम के दौरान नाचने को लेकर दोनों के बीच मामूली विवाद हो गया जिस पर आरोपी संजय ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विवाद के बाद जब पीडि़त प्रकाश राउत वापस लौट रहा था तो आरोपी संजय ने रास्ते में उसका रास्ता रोककर लोहे की सरिया से गंभीर हमला कर दिया जिससे वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल प्रकाश को तत्काल बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना मिलने पर कटंगी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक २२४/२०२४ दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा २९४, ३२३, ३२४, ३२६, ५०६ के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पूरी की और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर की अदालत में विचारधीन रहा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी करते हुए ११ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और १३ महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद २४ वर्षीय आरोपी संजय नेवारे को धारा ३२६ के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को ५ वर्ष के सश्रम कारावास और ५००० रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में पीडित पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक संतोष लिल्हारे द्वारा की गई।







































