बालाघाट : 6 मोबाइल संचालक गए जेल

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20 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं इस मोबाइल की फर्जी खरीद-फरोख्त में 17 जून पुलिस ने 6 मोबाइल संचालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिन्हें 30 जून तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए पांच आरोपी शहर के मोबाइल दुकान संचालक हैं वही एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गोंदिया से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के द्वारा की गई इस कार्यवाही के चलते मोबाइल दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है आज आरोपियों को न्यायालय ले जाते वक्त बड़ी संख्या में व्यापारी जिला न्यायालय के सामने नजर आए। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए शहर के दुकान संचालकों मे पंकज मोबाइल शॉप के संचालक पंकज चावला नेहा मोबाइल संचालक शैलेश जैन,ओम मोबाइल के संचालक विनोद दांतरे, रेणुका मोबाइल के संचालक श्रीकांत गजके अरिहंत मोबाइल के संचालक अनुराग जैन शामिल है वही पुलिस के द्वारा एक मोबाइल संचालक पंकज चंदबानी निवासी गोंदिया को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा झारखंड से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी सुशांत अग्रवाल और नितिन उर्फ विकास सिंह और प्रभात भी न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वही पुलिस के द्वारा अन्य 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

आपको बताएं की नगर में पिछले कुछ दिनों से जारी मोबाइल की फर्जी खरीद फरोख्त के मामले को उजागर करते हुए बालाघाट पुलिस ने सेंटल और विभिन्न जांच एजेंसी के साथ 20 करोड़ रु से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा कर इस मामले में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मोबाइल की फर्जी खरीद-फरोख्त के तार देश के 18 से अधिक राज्यों से जुड़े हुए हैं जिसमें दो आरोपी बालाघाट जिले के हैं जिसमें भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी 35 वर्षीय मनोज पिता टुंडीलाल राणा और उसका साला किरनापुर ग्राम रमगड़ी निवासी 28 वर्षीय हुकुम सिंह बिसेन का समावेश है जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है।

आरोपी फर्जी तरीके से ऑनलाइन मोबाइल खरीद कर उसकी फर्जी तरीके से मोबाइल दुकान संचालकों को बिक्री करते थे वही मोबाइल दुकान संचालक बिना बिल के मोबाइल की बिक्री ग्राहकों को कर गैरकानूनी रूप से धनराशि अर्जित करते थे जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 300 से अधिक मोबाइल फोन, नगद 10 लाख से अधिक की राशि, 30 से अधिक बैंक खाता रिकार्ड, 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड,हार्ड डिस्क, लैपटॉप, एलईडी टीवी सहित अन्य सामग्री जप्त कर चुकी है।

इस मामले में नगर स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप से 41, ओम मोबाइल शॉप से 15, नेहा मोबाईल शॉप से 10 ,पंकज मोबाईल शॉप से 10,और रेणुका मोबाइल शॉप से 5 मोबाइल जप्त किए गए हैं वही किरनापुर स्थित पराग मोबाइल शॉप से 04, गोंदिया स्थित पंकज मोबाइल शॉप से 03, जिला सिवनी स्थित मोहित मोबाइल शॉप से 9 और नवल मोबाइल शॉप से 8 मोबाइल सहित 9 एलईडी टीवी जप्त की गई है वहीं बालाघाट जिले के आरोपी मनोज राणा के घर से 19 मोबाइल और 1.70 लाख रुपए ,तोआरोपी हुकुम सिंह से 6 लाख 36 हजार रु के साथ 84 मोबाइल जप्त किए गए हैं दोनों आरोपियों के पास से अब तक 103 मोबाइल और 8.10लाख रु जप्त किए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

इस संदर्भ में चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मोबाइल की फर्जी खरीद पर एक के मामले में शहर के पांच मोबाइल संचालक को गिरफ्तार किया गया था वही एक मोबाइल संचालक गोंदिया निवासी है जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी खुलासे होने हैं पुलिस इस मामले में तत्परता से कार्य कर रही है।

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