न्यायिक अभिरक्षा से फरार सेवानिवृत्त ई.ई. सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी नाजिया अली को 7 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका।10 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के मामले में फंसे अली दंपत्ति 22 जनवरी 2021 को बालाघाट की विशेष अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा से फरार है। जिनके विरूद्ध कोतवाली बालाघाट में न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है और अपराध दर्ज होने के बाद दोनों पति पत्नी की तलाश की जा रही है किंतु 7 माह बाद भी यह अली दंपत्ति पुलिस की पकड़ से बाहर है।
बालाघाट और दुर्ग में रहते किये 10 करोड़ 20 लाख 46 हजार का भ्रष्टाचार
ज्ञात हो कि सैयद शौकत अली मूल रूप से विजय नगर इंदौर के रहने वाले हैं। सैयद शौकत अली बालाघाट में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे ।सैयद अली ने अपने कार्यकाल के दौरान वैध आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। जिसकी शिकायत पर 15 दिसंबर 2014 को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बालाघाट में छापामार कार्रवाई की थी।जांच में छिंदवाड़ा इंदौर में सैयद शौकत अली की चल और अचल संपत्ति पाई गई जिन्होंने 2009 -10 में छिंदवाड़ा में 4 हेक्टर जमीन खरीद कर करोड़ों रुपए का कॉलेज बनवाया था, जो उनकी पत्नी नाजिया अली के नाम से था। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी संपत्ति पाई गई जो उनकी आय से अधिक थी। लोकायुक्त लोकायुक्त जबलपुर की जांच में सैयद शौकत अली के पास 10 करोड़ 20 लाख 46 हजार रुपये की संपत्ति पाई गई थी जो उनकी आय से अधिक थी। जबलपुर लोकायुक्त ने इस मामले में सैयद शौकत अली पिता सैयद सादिक अली 63 वर्ष और उनकी पत्नी नाजिया अली पति सैयद शौकत अली 58 वर्ष निवासी विजयनगर इंदौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 532/2014 में धारा 13(1)ई,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 19 88 120 बी भा द वि के तहत अपराध दर्ज कर किया है।
जमानत खारिज होने पर न्यायिक अभिरक्षा से फरार है अली दम्पत्ति
7 माह पहले 22 जनवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में लोकायुक्त जबलपुर द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी श्रीमती नाजिया अली निवासी विजय नगर इंदौर के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभियोग पत्र पेश करने की सूचना के अधीन दोनों अभियुक्त सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी श्रीमती नाजिया अली विद्वानअदालत में उपस्थित हुए थे।जिनके द्वारा जमानत आवेदन भी पेश किया गया था। विद्वान विशेष अदालत ने दोनों पति पत्नी की जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पति पत्नी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिए थे। जिसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था और दोनों पति पत्नी को जिला जेल बालाघाट भेजने के लिए वारंट तैयार किया जा रहा था। तभी अभियुक्त सैयद शौकत अली अपनी पत्नी श्रीमती नाजिया अली के साथ न्यायिक अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गए।बताया गया है कि इस अली दंपत्ति के साथ एक अधिवक्ता भी आया हुआ था वह भी इस अली दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार हो गया।
अपराध दर्ज होने के 7 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं..!
आरोपी सैयद शौकत अली और उनकी पत्नी श्रीमती नाजिया अली के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने की लिखित सूचना विद्वान विशेष अदालत द्वारा कोतवाली में दी गई थी। कोतवाली पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से भागने के आरोप में सैयद शौकत अली और उसके पत्नी श्रीमती नाजिया अली के विरुद्ध धारा 224, 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की गई थी किंतु उस समय दोनों अली दंपत्ति गिरफ्तार नहीं हो पाए थे।जिसके बाद दोनों पति पत्नी की तलाश की गई किंतु उस समय दोनों अपने गृह निवास रामनगर इंदौर में भी नहीं पाए गए थे। दोनों अली दंपति के फरार होने के 7 माह बीत जाने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर विद्वान अदालत में पेश नही किया गया।