Promotion Rules in MP Government। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावित ‘लोक सेवा (पदोन्न्ति) नियम 2021’ को लेकर सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी एवं कर्मचारी संस्था (सपाक्स) ने खुली नाराजगी जताई है। संस्था ने इसे लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इंतजार है तो सिर्फ अधिनियम की मंजूरी का। जैसे ही सरकार इसे मंजूर करेगी, संस्था कोर्ट पहुंच जाएगी। संस्था के अध्यक्ष केएस तोमर का आरोप है कि सरकार ने हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश को दरकिनार कर नए नियम बनाए हैं, जो एक वर्ग विशेष के हित में हैं। हाई कोर्ट जबलपुर ने 30 अप्रैल 2016 को ‘लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002’ खारिज कर दिए हैं।
इसके बाद से प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस अवधि में करीब 70 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। जिनमें करीब 28 हजार को पदोन्नति नहीं मिल पाई। सरकार ने उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था की है, पर उससे भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।