कोविड-19 के चलते आर्थिक समस्या से जूझ रहे प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है डीपीसी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 से वर्ष 2019 के बीच जिन प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क स्कूल में अध्ययन कर रहे थे उनकी फीस प्रतिपूर्ति राशि करीब 3 करोड रुपए जारी कर दी गई है यह राशि आज स्कूल के खातों में ईपेमेंट के जरिए उपलब्ध करा दी गई है
डीपीसी पी एल मेश्राम ने बताया कि आरटीई के तहत वर्ष 2016 से लेकर अब तक काफी राशि पेंडिंग थी जिस पर कार्यवाही करते हुए आज तीन करोड़ 35 लाख रुपए ईपेमेंट के जरिए स्कूलों को उपलब्ध करा दिया गया है इस तरह वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक लगभग 99 प्रतिशत फीस प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों को उपलब्ध करा दी गई है और शेष सत्र की राशि उपलब्ध कराए जाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।










































