पिता-पुत्र को दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास

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विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने अवैध रूप से महुआ शराब बनाने के आरोप में पिता पुत्र को दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास और 25 -25हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए।

दोनों आरोपी मुकेश पिता प्रेमलाल नेवारे 27 वर्ष और उसका पिता प्रेम उर्फ प्रेमलाल उर्फ पीरम पिता जीवन लाल नेवारे 54 वर्ष ग्राम बोनकट्टा थाना तिरोड़ी निवासी है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च 2017 को आबकारी व्रत कटंगी के उप निरीक्षक राजेश सिंघल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बोनकट्टा और सादा बोडी के मध्य स्थित नाले में प्रेम नेवारे और उसका पुत्र मुकेश निवारे अवैध रूप से हाथभट्टी की शराब बना रहे है ।

उक्त सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक राजेश सिंघल अपने कर्मचारियों के साथ बोनकट्टा सादाबोडी मार्ग पर स्थित नाले के पास घेराबंदी किए और दो व्यक्तियों को पकड़े जिनके पास दो रबर ट्यूब में 30- 30 लीटर महुआ शराब पाई गई ।जिनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम प्रेम नेवारे और मुकेश नेवारे बताया आपका निरीक्षक राजेश सिंघल ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर पंचनामा तैयार किए।

उक्त अवैध शराब जप्त की गई थी। दोनों पिता-पुत्र के विरुद्ध धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया।बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था।

यह प्रकरण बालाघाट के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला जहां। अभियोजन पक्ष दोनों आरोपी मुकेश नेवारे और उसके पिता प्रेमलाल नेवार के विरुद्ध धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा।

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