सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश : ओबीसी आरक्षण पर न हो मध्‍य प्रदेश पंचायत चुनाव, दिया स्‍टे

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश पंचायत चुनाव पर स्‍टे लगा दिया है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद भी किए जा सकते हैं।

इससे पहले मप्र हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव अंतर्गत परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई, अर्जेंट हियरिंग से इन्कार कर दिया। गुरूवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले पर शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया गया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने साफ कर दिया कि शीतकालीन अवकाश के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।जबकि दमोह निवासी डा. जया ठाकुर द्वारा अधिवक्ता वरुण ठाकुर के माध्यम से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दायर की गई अन्य याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि शीतकालीन अवकाश से पूर्व 21 दिसंबर निर्धारित कर दी गई थी।

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