जिले के बहुचर्चित डबल मनी केस में गिरफ्तार हुए आरोपियो को उच्च न्यायलय से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सोमेंद्र कंकरायने सहित 9 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। 11 जुलाई को जमानत याचिका निरस्त हो जाने के बाद आरोपियो की और से एक बार फिर जमानत के लिए आवदेन किया गया था। 25 जुलाई को उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनते हुए पीडि़त पक्ष को जमानत दे दी है। 26 जुलाई को विद्वान न्यायालय ने 9 आरोपियों को पांच-पांच लाख रुपये के जमानत पेश करने पर उन्हें जमानत पर छोडऩे आदेश पारित किये। डबल मनी के इस मामले में मुख्य आरोपित सोमेंद्र कंकरायने समेत सह आरोपी प्रदीप कंकरायने,तामेश मंसूर,राकेश मंसूर,दूसरे आरोपी हेमराज आमाडारे सह आरोपी मनोज सोनेकर,ललित कुमार,रामचंद्र कालबेले,राहुल बापुरे को जमानत मिली है। अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट पुलिस ने 17 मई को सोमेंद्र कंकरायने समेत 11 लोगों के विरुद्ध कानून कार्रवाई करते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को कार्रवाई में लिया था।इस मामले में पुुलिस ने करीब दस करोड़ रुपये नकदी जब्त किए थे।इस कार्रवाई का क्षेत्र की जनता ने भी जमकर विरोध जताया था।जिसके बाद पुलिस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए न्यायलय से मामले की विवेचना के लिए आरोपियो से पूछताछ की अनुमति ली थी।इस मामले में पुलिस ने कई अहम् तथ्य जुटाने की बात भी न्यायालय में कही थी।लेकिन लंबी अवधि के बाद भी आरोपियो के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य विवेचना अधिकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए।जिसके चलते पीडि़त पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त के पक्ष से सहमत होते ही न्यायधीश संजय द्विवेदी ने जमानत प्रार्थना को स्वीकृति प्रदान कर आरोपियो को जमानत दे दी है।
11 जुलाई को इस बात पर जमानत निरस्त हुई थी की
शासकीय अधिवक्ता और विवेचना अधिकारी नक्सल सेल प्रभारी आदित्य मिश्रा ने आरोपियो का नक्सलियों से संपर्क होने की बात कहकर आगे विवेचना के लिए समय मांगा था।इस तथ्य को गंभीर मानते हुए उच्च न्यायाल से जमानत के लिए फैसला सुरक्षित रख कर उसे निरस्त कर दिया गया था।इस मामले में 25 जुलाई को हुई सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने विवेचना के लिए और समय मांगा था।जिस पर न्यायधीश ने विवेचना पक्ष को जानने के बाद जांच की कार्रवाई को आगे नहीं बढऩे से बिना कोई टिप्पणी किए। 26 जुलाई को जमानत के लिए आदेश कर दिया।
बता दें इस मामले में 11 आरोपियो में से नौ की जमानत हो गई है।जबकि दो आरोपी अजय तिडक़े व महेश तिडक़े की जमानत नहीं हुई है।उन पर एक और आपराधिक मामला जुड़ गया है।










































