प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्र हितग्राहियों को दिए जाने के मामले में खैरलांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिखलाबांध के 8 हितग्राहियों पर 7 लाख 40 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई है तथा यह रिकवरी की राशि ग्राम रोजगार सहायक, तत्कालीन सरपंच, पंचायत समन्वय अधिकारी एवं हितग्राहियों से वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट से जारी होते ही ग्राम पंचायत के कर्मचारी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ ही हितग्राहियों में हड़कंप व्याप्त हो गया है।
सोमवार को ग्राम पंचायत चिखलाबांध के 8 हितग्राही जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। हितग्राहियों का कहना है कि वे सभी लोग पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राही है। पात्र होने के कारण ही उन्हें योजना का लाभ दिया गया और वे पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण कर रहे हैं ग्राम के एक व्यक्ति अंकित नंदा द्वारा शिकायत किए जाने के कारण उनके खिलाफ रिकवरी के आदेश दिए गए हैं।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता अंकित नंदा द्वारा पिछले दिनों की गई शिकायत में 36 लोगों के नाम दिए गए थे, जिसमें से 8 लोगों से वसूली के आदेश जिला पंचायत द्वारा किए गए हैं जबकि वे सभी गरीब लोग हैं रिकवरी की राशि जमा कर पाने में वे सभी लोग सक्षम नहीं है। पीएम आवास योजना की राशि मिलने के चलते जैसे तैसे वे लोग मकान निर्माण कर रहे थे, अभी उसकी पूरी किस्त भी नहीं डली है। किस्त नहीं डलने से मकान का काम भी अधूरा पड़ा है जिला प्रशासन से यही गुहार है कि ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए उनसे रिकवरी डाली जाए और पीएम आवास योजना की किस्त जारी की जाए ताकि वे लोग अपने मकान निर्माण का कार्य पूर्ण कर सके।