लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिन के अंदर देने की अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी जिले में फिल्म शूटिंग का आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर कलेक्टर को परमिशन के संबंध में निर्णय लेना होगा। यदि 15 दिन के अंदर निराकरण कलेक्टर के स्तर पर संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में संभागीय आयुक्त 15 दिन के अंदर फिल्म शूटिंग की अनुमति दिए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। फिल्म शूटिंग के संबंध में अधिकतम 1 माह के अंदर परमिशन देना अनिवार्य किया गया है।