नाबालिग छात्रा का अपहरण और बलात्कार के मामले में तीन आरोपी को आजीवन कारावास

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कटंगी थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पहले एक छात्रा का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में इस मामले के मुख्य आरोपी दिलीप पिता श्रीराम राऊत 23 वर्ष को अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के अलावा 22000 रुपए अर्थदंड और आरोपी राहुल पिता एजेंद्र नेवारी 19 वर्ष और अनिल पिता तुलसीदास पंचभाये 20 वर्ष को भी अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 13-13 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किए। सभी आरोपी ग्राम टेकाड़ी थाना कटंगी निवासी है।

अभियोजन के अनुसार 16 दिसंबर 2019 को सुबह 10:00 बजे अभियोक्त्रि स्कूल गई थी शाम तक वापस नहीं आई थी। परिजनों ने अभियोक्त्रि को स्कूल और आसपास पता किए पता नहीं चला। अभियोक्त्रि की सहेली से पूछताछ करने पर उसने बतायी कि 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल में बैठा कर उसे जंगल तरफ ले गए जिनमें एक दिलीप राउत था दो लड़कों का मुंह ढका होने से उन्हें पहचान नहीं सकी। 17 दिसंबर 2019 कि शाम 5:45 बजे अभियोक्त्रि, अभियुक्त दिलीप राऊत के घर से दस्तयाब की गई। जिसमें पूछताछ करने पर बताई की 16 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा देने सहेली के साथ स्कूल गई थी। जहां से वापस हो रही थी तभी 3:30 बजे के टेकाड़ी और बोरीखेड़ा के बीच पुलिया नाले जे पास तीन लड़के मोटरसाइकिल से आये जिनका मुंह ढका हुआ था ।उसे रोककर साइकल पकड़ लिए और दिलीप ने उसे खींचते हुए जंगल तरफ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाना कटंगी में दिलीप राऊत, राहुल निवारी और अनिल पंचभाये के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और तीनों को गिरफ्तार किया गया था ।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश बालाघाट की अदालत में पेश किया गया था। विद्वान अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष तीनों आरोपी के विरुद्ध आरोपित का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने अभियुक्त दिलीप राऊत को धारा 347 भादवी के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड ,धारा 366भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 अर्थदंड, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10000रुपये अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376(2)एन भादवि के तहत अपराध मेंआजीवन कारावास और 10000 रुपए अर्थदंड से दंडित किये। विद्वान अदालत ने इसी मामले में दो अन्य आरोपी अनिल पंचभायेऔर राहुल नेवारी को धारा 347 भादवि के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 भादवि के तहत अपराध में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि के तहत अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 3(2)5 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड से दंडित किए।
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती कपले द्वारा पैरवी की गई थी।

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