जनपद पंचायत वारासिवनी के सभाकक्ष में ताश के 52 पत्ते के साथ जुआ खेल रहे 3 जनपद पंचायत के कर्मचारी के वीडियो वायरल होने पर जिला कलेक्टर बालाघाट के द्वारा तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई।
यह है मामला
विदित हो कि जनपद पंचायत परिसर में लगातार बीते कई समय से जुआ सट्टा एवं शराब खोरी किए जाने की लगातार चर्चा बनी हुई थी इसी कड़ी में 26 मई को जनपद पंचायत वारासिवनी के सभाकक्ष में जनपद पंचायत के 3 कर्मचारियों के द्वारा ताश के 52 पत्ते के साथ जुआ खेला जा रहा था यह जुआ का खेल जनपद कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 लिपिक मनोज चौरे पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश कुंभारे एवं राजकुमार ढोक के द्वारा खेला जा रहा था जिसका सोशल मीडिया पर 26 मई की शाम करीब 7:40 पर वायरल हुआ जिस पर जिला कलेक्टर के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी से दूरभाष पर स्पष्टीकरण मांगा गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम प्रतिवेदन तैयार कर भेजा गया जिस पर 27 मई को जिला कलेक्टर बालाघाट डॉ गिरीश मिश्रा के द्वारा आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त तीनों कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 लिपिक मनोज चौरे पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश कुंभारे राजकुमार ठोको को निलंबित करने की कार्यवाही की गई।
म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई कार्यवाही
जिला कलेक्टर के द्वारा 27 मई 2023 आदेश क्रमांक / 3134 / जिपं/पंचा प्रको /2023 कार्यालय जनपद पंचायत वारासिवनी का पत्र क्र / 1077 / पंचा स्था/जपं / 2022 वारासिवनी 26 मई 2023 के माध्यम से 26 मई 2023 को जनपद पंचायत वारासिवनी में “वारासिवनी जनपद बना जुआ घर ऑफिस टाईम के बाद हो रहा रात में जुआ” शीर्ष नाम से वायरल किये गये विडियों अनुसार जनपद पंचायत वारासिवनी के पुराने सभाकक्ष में ताश खेलते हुए तीन व्यक्तियों को दिखाया गया है। विडियों में सहायक ग्रेड 3 लिपिक मनोज चौरे, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजकुमार ढोक, पंचायत समन्वय अधिकारी महेश कुंभारे जनपद पंचायत वारासिवनी की पहचान की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी के प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सहायक ग्रेड 3 लिपिक मनोज चौरे, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजकुमार ढोक, पंचायत समन्वय अधिकारी महेश कुंभारे जनपद पंचायत वारासिवनी को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय जिला पंचायत बालाघाट किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।