वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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वारासिवनी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के मामले में आरोपी गुलाम खाँ को 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 फरवरी 2018 को पवन कुमार (मृतक) पिता रामकिशन ठाकरे निवासी भांडामुर्री का उसके मामा ससुर की तेरहवीं की रोटी में उसके परिवार सहित मोटर सायकिल से ग्राम नेवरगांव थाना वारासिवनी आया था। जो 24 फरवरी 2018 के करीब 12ः30 बजे ग्राम नेवरगांव से लालबर्रा की ओर जा रहा था। तभी लालबर्रा की ओर से आ रहे वाहन डंफर क्रमांक एमपी 22 एच 3885 के चालक ने उपेक्षापूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए और मृतक पवन की मोटर सायकिल में ठोस मार दिया जिससे पवन ठाकरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी राधेलाल पिता सोहनलाल बिसेन निवासी नेवरगांव थाना वारासिवनी की रिपोर्ट पर देहाती मर्ग क्रमांक 0/18 धारा 174 जाफौ एवं अपराध क्रमांक 0/18 धारा 304ए भादसं एवं धारा 184 मोटर यान अधिनियम के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया था। संपूर्ण विवेचना के उपरंात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद से उक्त प्रकरण वारासिवनी न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने आरोपी गुलाम पिता पीर खां उम्र 28 वर्ष निवासी सिंगोड़ी थाना केवलारी जिला सिवनी का अपराध सिद्ध होने पर उसे धारा 304ए भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं राशि 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि न अदा करने की स्थि़त में अभियुक्त को 03 माह का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया जावेगा। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई।

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