म.प्र. में नये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शपथ ग्रहण लेने के बाद प्रथम केबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि खुले में मांस बेचने एवं धार्मिक स्थलों में तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गये है और १५ दिसंबर से ३१ जनवरी तक विशेष अभियान भी चलाया जायेगा। इसी कड़ी में लालबर्रा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र न बजाने, ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देने के लिए थाना परिसर में १५ दिसंबर को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नायब तहसीलदार सुरेश उपाध्याय, थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा एवं जनप्रतिनिधियों, मंदिर, मस्जिदों के पदाधिकारियों व धर्मालंबियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। आयोजित बैठक में उपस्थितजनों को शासन द्वारा निर्धारित स्पीड में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किये जाने एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी विस्तार से दी गई और सभी से कहा गया कि शासन के द्वारा म.प्र. कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुसार धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जायेगा जिसके लिए अनुमति भी लेना अनिवार्य है और जो कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करेगा उस पर वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी इसलिए सभी मंदिर, मजिस्द एवं धार्मिक स्थलों में शासन के निर्देशानुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने की बात कही गई। वहीं उपस्थितजनों ने भी प्रशासन को आश्वास्त किया है कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जायेगें।