ATM से पैसा कटने पर 5 दिन के अंदर बैंक आपको पैसा लौटाते हैं। ऐसा नहीं होने पर आप मुआवजे के हकदार बन जाते हैं।

RBI Rules: आम जीवन में ATM मशीन का उपयोग हम सभी करते हैं। कई बार इस मशीन में खराबी भी आती है और पैसे नहीं निकलते, लेकिन खाते से पैसे कट जाते हैं। ऐसे में कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। RBI के नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में बैंक अपने आप ही आपका पैसा आपके खाते में वापस कर देते हैं। इसमें तीन दिन का समय लग सकता है। कई बार बैंक की छुट्टियां रहने पर तीन दिन से ज्यादा का समय भी लग सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में बेहतर यही होता है कि आप अपने बैंक में फोन लगाकर पैसा कटने की जानकारी दे दें।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम मशीन है इसलिए लगाई जाती है ताकि बिना बैंक गए आप अपने काम कर लें। इस मशीन की वजह से ग्राहक और बैंक दोनों को सुविधा होती है। इसलिए मशीन में कोई गड़बड़ी आने पर बूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है, क्योंकि बैंक ही इस मशीन को संचालित करते हैं।
ATM में पैसे कटने पर क्या करें
अगर आप किसी ATM से पैसे निकालते हैं और मशीन से पैसे नहीं निकलते, लेकिन आपके खाते से पैसे कट जाते हैं तो आप अपने बैंक में फोन करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपको अपने बैंक का नंबर नहीं याद है तो आप ATM मशीन के चारो तरफ देखें आपको कोई न कोई हेल्पलाइन नंबर दिखेगा। इसी नंबर पर कॉल करके पैसे कटने की जानकारी दें।
5 दिन में नहीं आया पैसा तो मिलेगा मुआवजा
अगर बैंक 5 दिन के अंदर आपको पैसा नहीं लौटाता है तो आप मुआवजे के हकदार भी बन जाते हैं। कार्ड जारी करने वाले बैंक को ग्राहक की राशि फिर से जमा करने में देरी के लिए प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा। ग्राहक द्वारा कोई दावा किए बिना मुआवजे को ग्राहक के खाते में जमा किया जाना है। हालांकि, अगर बैंक द्वारा रिवर्सल और मुआवजा नहीं दिया जाता है तो ग्राहक अपने बैंक से संपर्क कर सकता है। बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर या 30 दिनों के भीतर बैंक से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में, ग्राहक बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है।