प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को एक जरूरी नियम में बदलाव की जानकारी दी है। बैंक ने नोटिफेकेशन जारी कर अपने ग्राहकों को बताया है कि रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2021 से ऑटो डेबिट पेमेंट में बदलाव हो रहा है। अब बैंक ग्राहकों की अनुमति के बिना कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑटो पेमेंट से पहले भी हर बार उन्हें ग्राहक के पास मैसेज भेजना होगा और ग्राहक की अनुमति के बाद ही पेमेंट पूरा होगा। ऐसे में अगर आप कोई ऑटो पेमेंट अप्रूव नहीं करते हैं तो पेमेंट के अभाव में आपकी सेवा रुक सकती है और बाद में आपको पेनाल्टी भरने के साथ-साथ सेवा शुरू करवाने में परेशानी हो सकती है।
HDFC की तरफ से ऑटो पे को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें बताया गया है कि बैंक e-Mandate प्रोसेसिंग या ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी तरह के निर्देश को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वह रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किसी बिलर को लिंक किया है तो वह अब काम नहीं करेगा और हर बार आपको पेमेंट के लिए अनुमति देनी होगी।
पूरी तरह अपडेटेड नहीं है कॉमन प्लैटफॉर्म
बैंक ने ई-मैंडेट को लेकर कॉमन प्लैटफॉर्म तैयार किया है। नए नियमन के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट भी अपग्रेड हो चुका है। हालांकि यह सुविधा लाइव नहीं है। ऐसे में ग्राहकों को सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए संभव है कि आपको कुछ ऑटो पेमेंट खुद से करने पड़ें। हालांकि बैंक ने यह भी बताया है कि अभी भी कई चुनिंदा सुविधाएं ग्राहकों को मिल रही हैं।
अभी कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं
ग्राहक अभी किसी तरह का पेमेंट सीधे HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके साथ ही नेट बैंकिंग की मदद से फोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मोबाइल, डीटीएच और एलपीजी बिल को बिलर में जोड़ा जा सकता है। फिलहाल नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम को मर्चेंट के तौर पर प्लैटफॉर्म से जोड़ लिया गया है। इन दोनों कंपनियों के लिए ऑटो पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। वहीं वीजा कार्ड पर ऑटो डेबिट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि मास्टर कार्ड, डायनर्स कार्ड, रूपे कार्ड पर ऑटो डेबिट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल्द ही इन कार्ड्स पर भी ऑटो पे की सुविधा शुरू होगी।
कस्टमर से हर बार लेनी होगी परमिशन
RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार हर तरह के पेमेंट से पहले बैंक को ग्राहक से अनुमति लेना जरूरी होगा। ऐसे में आपके सभी ऑटो पेमेंट जो तय समय पर अपने आप हो जाया करते थे, वो अब आपकी अनुमति के बिना नहीं होंगे। अब किसी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को किस्त या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार आपकी अनुमति लेनी होगी। अब ऑटो डेबिट से पहले कस्टमर को मैसेज भेजा जाएगा और जब वह इसे कंफर्म करेगा, तभी ट्रांजैक्शन पूरा होगा। RBI का यह नियम पहले ही आ चुका था और इसे 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए RBI ने ऑटो डेबिट के नियमों को 30 सितंबर तक लागू नहीं किया था।