Income Tax Deadline: नया वित्त वर्ष FY26-27 शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत हो गई है। आयकर विभाग ने नया रिटर्न फॉर्म भी जारी कर दिया है। अगर आप टैक्सपेयर्स को तो आपको जरूरी तारीखों और डेडलाइन की जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आप समय पर अपना जरूरी काम निपटा नहीं पाएंगे और बाद में जुर्माना देना होगा। आइए आपको सभी महतवपूर्ण तारीखों की पूरी जानकारी देते हैं।
डेडलाइन पालन करने से जुर्माना नहीं देना होगा
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि समय पर निवेश करने और टैक्स से जुड़ी डेडलाइन का पालन करने से न सिर्फ आप पेनल्टी से बचेंगे, बल्कि आप उन बेवजह की परेशानियों से भी दूर रहेंगे जिनका सामना आपको डेडलाइन चूकने पर करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स की आखिरी तारीखें सिरर्फ ITR फाइल करने की डेडलाइन तक ही सीमित नहीं हैं। टैक्सपेयर्स को TCS, TDS, एडवांस टैक्स और अन्य तरह के पेमेंट्स की तारीख भी जानना चाहिए।
FY27 के लिए इनकम टैक्स कैलेंडर देखें—
तारीख
प्रमुख काम / डेडलाइन
14 अप्रैल
TDS सर्टिफिकेट (Sec 194-IA/IB/M/S), क्लाइंट कोड बदलाव रिपोर्ट, फॉर्म 15CC
30 अप्रैल
मार्च का TDS/TCS जमा (Non-Govt), फॉर्म 24G, 15G/15H, TDS चालान फाइलिंग
7 मई
अप्रैल का TDS/TCS जमा
15 मई
TDS सर्टिफिकेट जारी, TCS तिमाही विवरण
30 मई
Q4 TCS सर्टिफिकेट, Sec 285B रिपोर्टिंग
31 मई
फॉर्म 61A, 61B, 10BD, PAN आवेदन अंतिम तारीख
7 जून
मई का TDS/TCS जमा
15 जून
TDS सर्टिफिकेट, एडवांस टैक्स पहली किस्त
30 जून
AIF रिपोर्टिंग, सिक्योरिटीज़ लेन-देन रिपोर्ट
31 जुलाई
ITR फाइलिंग (नॉन-ऑडिट), सेल्फ-असेसमेंट टैक्स
15 सितंबर
एडवांस टैक्स दूसरी किस्त (45%)
31 अक्टूबर
ऑडिट केस के लिए ITR डेडलाइन
30 नवंबर
ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट
15 दिसंबर
एडवांस टैक्स तीसरी किस्त (75%)
31 दिसंबर
लेट/रिवाइज्ड ITR फाइलिंग (AY26-27)
जनवरी–फरवरी
टैक्स सेविंग प्लानिंग, निवेश प्रूफ जमा
15 मार्च
अंतिम एडवांस टैक्स (100%)
31 मार्च
टैक्स सेविंग निवेश की अंतिम तारीख
31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना
जिन व्यक्तियों पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, वित्त वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए, 31 जुलाई 2026 और 31 अगस्त 2026 है (जो भी लागू हो)। इस समय सीमा को चूकने पर, सेक्शन 234A के तहत ब्याज शुल्क और सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। हालांकि, अगर आप तय तारीख चूक जाते हैं, तो भी आप असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न (belated return) फाइल कर सकते हैं।