MP Cabinet Meeting: खातों में पड़ी 300 करोड़ की निधि, उपयोग के बदलेंगे नियम

0

MP Cabinet Meeting। वर्ष 2018-19 में रेत से प्राप्त रॉयल्टी के तीन सौ करोड़ रुपये का उपयोग करने के लिए सरकार रेत खनन नियम 2018 को निरस्त करेगी। इस नियम में जमा राशि का उपयोग करने के कोई निर्देश न होने की वजह से यह राशि बैंक खातों में जमा है। खनिज साधन विभाग मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में 2019 के नियम से राशि का उपयोग करने और पुराने नियम को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण चुकाने की समयसीमा में वृद्धि संबंधी निर्णय को स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रेत नियम 2018 को निरस्त करके जमा राशि का उपयोग करने और रॉयल्टी राज्य की संचित निधि में जमा कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। फरवरी 2021 की स्थिति में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए 152.53 करोड़ रुपये और जिला खनिज प्रतिष्ठान में 150 करोड़ रुपये से अधिक राशि अनुपयोगी जमा है। वर्ष 2019 में नए नियम आ चुके हैं पर 2018 के नियम के तहत जो राशि जमा है, उसके उपयोग को लेकर कोई निर्देश नहीं हैं। इसकी वजह से राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस राशि का उपयोग पंचायत और नगरीय निकायों में विकास कार्यों पर किया जाएगा।

सिंगरौली में बांटा जाएगा फोर्टीफाइड चावल : प्रदेश के सिंगरौली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को फोर्टीफाइड चावल वितरित किया जाएगा। इसके लिए चावल को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त करके वितरित किया जाएगा। इससे एनीमिया और कुपोषण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में मदद मिलेगी। योजना में आने वाले खर्च का 75 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जाने वाली इस योजना पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।

कैबिनेट में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

– किसानों को वर्ष 2020-21 में दिए गए अल्पकालीन फसल ऋण को चुकाने की तय समयसीमा में छूट।

– वन भवन निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 158.70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

– अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश 2021के प्रारूप की स्वीकृति।

– मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक-2019 को वापस लेने के निर्णय को अनुसमर्थन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here