New criminal laws: रात 12 बजकर 5 मिनट पर नए कानून के तहत भोपाल में पहली FIR दर्ज, इस मामले में हुआ केस

0

देश में 1 जुलाई से नए क्रिमनल कानून लागू किए गए हैं। नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है। एक युवक की शिकायत पर पुलिस के द्वारा गाली गलौज करने पर प्रकरण दर्ज हुआ है। सोमवार से देश भर में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। धाराओं की संख्या में भी बदलाव किया गया है। राज्य की राजधानी भोपाल में देर रात नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्रकरण हनुमानगंज थाने में दर्ज हुआ है।

रात 12 बजकर 5 मिनट पर पहली एफआईआर

यह पहली एफआईआर रात 12 बजकर 5 मिनट पर दर्ज हुई। इसरानी मार्केट निवासी प्रफुल्ल चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि हरभजन ने उसके साथ गाली-गलौच की है। उसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं।

आमजनों में जागृति के लिए पुलिस कर रही प्रयास

इन कानूनों के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रकरण दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जा रहा है। नए कानून के प्रति आमजन में जागृति लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए गए हैं। थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे लोग नए कानून के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। आने वाले समय में लोगों को इन प्रमुख धाराओं में भी बदलाव याद रखना होगा। जहां पहले 302 हत्या थी अब 103 (1), ठगी या धोखाधड़ी के पहले 420 अब 318(4), चोरी के लिए पहले 379 अब 303 (2) व दुष्कर्म पहले 376 अब आईपीसी 64 बीएनएस कहलाएंगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here