Unlock 5: 7 माह बाद आज अनलॉक होंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल, ये हैं नियम

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नई दिल्ली : अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं. इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे. सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी किए हैं. ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो.

केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे. सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा. अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा.

ये है गाइडलाइन
1.    सिनेमाघर मात्र 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे.
2.    सिनेमा देख रहे दर्शकों के बीच भी एक सीट की दूरी होगी.
3.    हॉल के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
4.    इसके साथ ही लोगों को अपने साथ सैनिटाइजर भी रखना जरूरी होगा.

खाली सीट पर क्रॉस मार्क
जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा. सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है. मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.

टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी. सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराए.   

आज से देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सिल्वर स्क्रीन जीवंत हो उठेंगे. समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीवीआर सिनेमा के हवाले से बताया कि गुरुवार से उसके 487 स्क्रीन पर फिल्में दिखनी शुरू हो जाएंगी.

सिनेमा हॉल खुलने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉल मालिक केंद्र और राज्यों के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन बेहद जरूरी होगा.

यूपी में भी आज से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे. राज्य के चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने बताया कि सिनेमा हॉल्स के कॉमन एर‍िया और वेट‍िंग एर‍िया में हर एक व्यक्त‍ि को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. कॉन्टैक्ट लेस सैन‍िटाइजर का प्रबंध आवश्यक है. ऑड‍िटोर‍ियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्त‍ि की थर्मल स्क्रीन‍िंग की जाएगी.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद आखिरकार सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल रहे हैं.

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 15 अक्टूबर से भोपाल जिले में शर्तो के साथ सिनेमाघरों, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोले जाने के आदेश जारी किए हैं. आदेश में सिर्फ खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति दी गयी है.

सिनेमा हॉल में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्क्रीन‍िंग का प्रावधान, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.

स्विमिंग पूल
खेल मंत्रालय से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक एक ओलंपिक साइज पूल में एक बार में 20 तैराक ही ट्रेनिंग ले सकते हैं.  तैराकों को इस बात का प्रमाण देना पड़ेगा कि वे स्वस्थ हैं. इसके अलावा उन्हें कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा.

पार्क खुलने पर ऐसी सतहों जिन्हें बार बार छुआ जाता है, खाली स्थान को रोजाना पार्क खुलने से पहले और बंद होने के बाद साफ किया जाएगा. इसके अलावा दूसरे मौकों पर भी लगातार सफाई होगी.

पार्क मैनेजमेंट को पर्याप्त सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करनी होगी ताकि पार्क में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. भीड़ को ध्यान में रखकर ही टिकट जारी किया जाएगा. पार्क प्रबंधन ऑनलाइन टिकटों को बढ़ावा देगा.

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