बालाघाट /रामपायली पुलिस ने 55 वर्षीय व्यक्ति द्वारा एक 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज होने तुरंत बाद ही इस आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया ।जब यह आरोपी भागने की फिराक में अपने खेत में छुपा हुआ था। आरोपी सदन उर्फ बबलू डहाके पिता फोगल साव डहाके 55 वर्ष ग्राम साकड़ी निवासी है। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 10 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे यह 14 वर्षीय नाबालिक लड़की अपने दोनों भाई के साथ घर में थी तभी सदन उर्फ बबलू लड़की के घर आया और लड़की को तिल्ली काटने के लिए बोल कर उसे मोटरसाइकिल में बैठा कर टुईयापार। खेत लेकर गया था।खेत में इस लड़की ने सदन उर्फ बबलू के साथ तिल्ली काटी उसके बाद सदन उर्फ बबलू ने इस लड़की को खेत की दूसरी बंधी में ले जाकर सदन उर्फ बबलू ने इस लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया उसके बाद सदरपुर बबलू ने इस लड़की को मोटरसाइकिल से उसके घर लाकर छोड़ दिया और 50रुपये देकर चला गया। डर के कारण इस लड़की ने घटना के संबंध में किसी को नहीं बताई 11 अक्टूबर को सुबह इस लड़की की माँ उसके खून से सने कपड़े देखी। तब मां के द्वारा पूछताछ करने पर इस लड़की ने सदन उर्फ बबलू के द्वारा किए गए कुकृत्य के संबंध में बताई। 11 अक्टूबर को थाने आने का कोई साधन और किराए के लिए पैसे नहीं होने के कारण वह लड़की को लेकर थाने पहुंचे नहीं पाई। 12 अक्टूबर को लड़की की मां ने 100 डायल को फोन करके बुलाई और लड़की को लेकर थाने पहुंची। लड़की की मां द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपायली पुलिस ने सदन उर्फ बबलू पिता फोगल साव डहाके 55 वर्ष ग्राम साकड़ी निवासी के विरुद्ध धारा 56(1) 351(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया और अपराध दर्ज होने के तुरंत बाद रामपायली ने हरकत में आकर तुरंत इस आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इधर आरोपी सदन उर्फ बबलू को रिपोर्ट होने की भनक लग चुकी थी और वह भागने की फिराक में था और जो अपने खेत में छुप गया था। रात्रि में पुलिस टीम ने घेराबंदी करके आरोपी सदन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किये और थाने लाकर पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उसे 12 अक्टूबर को वारासिवनी की विशेष अदालत में पेश कर दिए जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है।










































